डीएनयु टाईम्स (धर्मेंद्र सोनी, इंदौर)
इंदौर 18 मार्च, 2020
फसल बीमा योजनांतर्गत ऋणी तथा कृषकों की प्रीमियम राशि बैंकर्स द्वारा काट कर बीमा कम्पनी को भेज कर भारत सरकार के पार्टल पर कृषकों की एन्ट्री की जाती है। बीमा कम्पनी द्वारा बीमा दावा राशि भी द्वारा बैंकों में जमा की जाती है। बीमित कृषकों की प्रीमियम राशि तथा दावा राशि से संबंधित जानकारी बैंको में संधारित रहती है।
कृषकों द्वारा प्रधानमंत्री फसल बीमा दावा राशि संबंधित सी.एम.हेल्पलाइन शिकायतें उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास द्वारा शिकायत की अद्यतन स्थिति हेतु संबंधित बैंकर्स को भेजी जाती है, लेकिन बैंकर्स द्वारा बिना कोई समाधान कारक/उचित कारण के शिकयतों को वापस भेज दिया जाता है, जिससे शिकयतों का निराकरण नहीं हो पाता है।
कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जाटव ने लीड बैंक और आई.पी.सी. बैंक के अधिकारियों को निर्देशित किया है कि फसल बीमा से संबंधित शिकायतों की स्पष्ट वस्तुस्थिति की टीप लगाकर उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास को भेजें, जिससे शिकायतों का समय-सीमा में निराकरण किया जा सके।