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दो प्रतिशत पंचायत की स्टाम्प ड्यूटी का मामला झूठा

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*इंदौर:-बाबा*
संपितयों क पंजीयन को लेकर  हाल ही एक मामला सामने आया था जिसमें कहा था कि 10 जुलाई 18 को शासन के गजट नोटिफि केशन के आधार पर अब पंचायत ड्यूटी 1 प्रतिशत के स्थान पर 32 प्रतिशत ली जाएगी। इस आदेश का संदेश पूरे प्रदेश में प्रसारित होने के बाद संपति के पंजीयन से जुडे वकीलों ने खुलकर विरोध किया था।
पंचायत ड्यूटी को लेकर उठे सवालों के बीच सोमवार को प्रदेश भर में वकीलों ने सब रजिस्ट्रार के समक्ष दस्तावेजों के पंजीयन हेतु प्रकरण प्रस्तुत किए और पूरे प्रदेश में लामबंद हुए वकीलों ने यह पता लगाने का प्रयास किया कि कहीं कोई अतिरिक्त स्टाम्प ड्यूटी तो वसूल नही रहा है। गजट नोटिफिकेशन में गलत शब्द की ब्याख्या होने पर जो स्थिति उत्पन्न हुई थी वह निराधार निकली।
पंचायत ड्यूटी को लेकर गजट नोटिफिकशन की कापी लेकर रजिस्ट्रियां कराने के लिए इंदौर में प्रमोद द्विवेदी, देवास में सतनामसिंह छाबड़ा, खण्डवा में संजीव गवते और अन्य जिलों में अन्य वकील सब रजिस्ट्रार के सामने पहुंचे थे । प्रदेश के सभी जिलों में किसी भी सब रजिस्ट्रार ने अतिरिक्त स्टाम ड्यूटी की मांग नही की और ना ही किसी व्यक्ति ने अतिरिक्त पैसा जमा कराया। यानि गजट नोटिफिकेशन को लेकर जो बात सामने आई थी वह झूठी निकली।
स्टाम्प ड्यूटी को लेकर जो पूरे प्रदेश में हवा चली थी उसे लेकर भोपाल में भी अधिकारियों ने साफ कर दिया था कि प्रदेश में पंचायत की स्टाम्प ड्यूटी केवल 1 प्रतिशत ही है इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की स्टाम्प ड्यूटी नहीं बढाई गई है। यानि पूर्व की तरह ही संपत्तियों  का पंजीयन होगा।

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