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धारा 144 के तहत जिला कलेक्टर का प्रतिबंधात्मक आदेश

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डीएनयु टाइम्स (धर्मेंद्र सोनी, इंदौर)

इंदौर 01 सितंबर 2018

      कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री निशांत वरवड़े ने भारतीय दण्ड
प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर
किरायेदारों, घरेलू नौकरों, विद्यार्थियों, होटल, लॉज, धर्मशाला में रुकने
वाले व्यक्तियों, भवन निर्माण एवं अन्य निर्माण कार्यों में संलग्न मजदूरों और
पेर्इंग गेस्ट आदि की सूचना संबंधित थाने में देना जरूरी किया है। इस संबंध
में जारी आदेश का पालन न करने पर भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के
तहत कानूनी कार्यवाही की जायेगी

      श्री वरवड़े द्वारा जारी आदेशानुसार जिले के संबंधित थाने में
किरायेदारों की सूचना उनके आईडी प्रूफ के साथ प्रस्तुत करना होगी। इसी प्रकार
घरेलू नौकरों व व्यवसायिक नौकरों, छात्रावासी विद्यार्थियों, होटल, लॉज, धर्मशाला
आदि में रुकने वाले व्यक्तियों, भवन निर्माण के मजदूरों, पेर्इंग गेस्ट आदि की
सूचना आईडी प्रूफ के साथ आवश्यक रूप से दी जाना जरूरी होगा। कलेक्टर द्वारा
जारी प्रतिबंधात्मक 01 सितंबर 2018 से लागू होकर 29 अक्‍टूबर 2018 तक
प्रभावशील रहेगा।

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