डीएनयु टाईम्स (धर्मेंद्र सोनी, इंदौर)
दिनांक 30 दिसंबर 2019
एसएसपी श्री अमरेंद्र चौहान ने बताया कि क्राइम ब्रांच की टीम को सूचना मिली थी कि थाना भवरकुआ के अपराध क्रमाँक 883/19 धारा 420, 467, 468, 471 भादवि में फरार आरोपी हरीश कुशवाह पिता पूनमचन्द कुशवाह उम्र 48 साल निवासी नानक नगर, आई टी पार्क के पास देखा गया है, सूचना पर क्राइम ब्रांच की टीम ने थाना भंवरकुआं पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुए आई टी पार्क तिराहे ससे घेराबंदी कर आरोपी हरीश कुशवाह को पकड़कर पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।
आरोपी से की गई आरंभिक पूछताछ में उसने बताया कि स्किम नं 94 मे 62 नंबर प्लाट उसके मालिकाना हक का था जिसे उसने, वर्ष 2004 मे विनोद मेहलता नाम के व्यक्ति को बेच दिया था तथा वर्ष 2014 मे उसने उसी प्लाट के कूट रचित दस्तावेज तैयार कर, उसने लोकेश हार्डिया नाम के व्यक्ति को बेच दिया था। लोकेश हार्डिया के कब्जे के बाद, उक्त प्लाट को एक बार फिर वह किसी अन्य को बेचने की फिराक में था, इसलिए आरोपी ने प्लाट पर से लोकेश हार्डिया के स्वामित्व का बोर्ड हटवाकर 10-12 गुंडो के दम पर उक्त प्लाट पर बुलडोजर चलवाना चाह रहा था तथा अवैध रुप से कब्जा कर किसी और को बेचने की फिराक में था ।
आरोपी हरीश कुशवाह को अग्रिम वैधानिक कार्यवाही हेतु थाना भवरकुआ पुलिस के अपराध क्रमांक 883/19 धारा 420 467 468 471 भादवि के तहत सुपुर्द किया गया।
आरोपी हरीश कुशवाह ने पूछताछ पर बताया कि प्रोपर्टी खरीदने बेचने का काम करता है। विनोद को प्लाट बेचने के बाद कूटरचित दस्तावेज तैयार कर, उसने उपरोक्त प्लाट लोकेश को बेच दिया था जिसपर लोकेश द्वारा की गई शिकायत में वह दोषी पाया गया और मुकदमा दर्ज किया गया।
उक्त कार्यवाही में उपनिरीक्षक बलराम रघुवंशी, सऊनि. राजकुमार भदौरिया, प्रआर. दीपक पंवार, प्रआर. लक्ष्मण वास्कले एवं आर. विनय सूर्यवंशी की अहम भूमिका रही.