*इंदौर:-संजू बाबा*
आमिर खान द्वारा निर्देशित फिल्म ‘पीके’ के खिलाफ इंदौर जिला कोर्ट में लगाया गया परिवाद कोर्ट ने खारिज कर दिया। परिवाद में उक्त फिल्म से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप लगाए गए थे। जिसमे इंदौर की जिला कोर्ट में परिवादी लालजी गौर ने एडवोकेट मुकेश देवल के जरिए सेशन कोर्ट में न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा परिवाद खारिज करने के आदेश को चुनौती देते हुए रिविजन दायर की थी। परिवाद लगाकर उक्त फिल्म पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप लगाया गया था।
परिवाद में कहा गया था कि आमिर खान ने इस फिल्म में हिंदू धर्म के खिलाफ कई टिप्पणियां की है जिससे हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची! उक्त परिवाद पर सुनवाई करने के बाद इंदौर की जिला कोर्ट ने उक्त परिवार को खारिज करते हुए कहा कि उक्त फिल्म सिर्फ मनोरंजन की दृष्टि से बनाई गई थी। इस फिल्म में सभी दृश्य काल्पनिक थे। साथ ही कोर्ट ने कहा कि परिवादी द्वारा कोई ऐसे साक्ष्य नहीं पेश किए गए कि इस फिल्म से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची हो। फिल्म सेंसर बोर्ड की और से एडवोकेट श्रीमती उमा सोनी ने बताया कि कोर्ट ने उक्त परिवाद को तथ्यहीन मानते हुए खारिज कर दिया है । बता दे कि इसमें आमिर के अलावा डायरेक्टर राजू हिरानी, स्क्रिप्ट राइटर अभिजीत जोशी के अलावा सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष सहित अन्य लोगो को पार्टी बनाया गया था।