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उच्च न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन 14 दिसम्बर को

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डीएनयु टाईम्स (धर्मेंद्र सोनी, इंदौर)

इंदौर 6 नवम्बर,2019

            मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ के प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री एस.सी. शर्मा के निर्देशन में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में 14 दिसम्बर 2019 को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा।

            प्रिंसिपल  रजिस्ट्रार एवं ‍सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति खंडपीठ इंदौर श्री अनिल वर्मा ने बताया है कि 14 दिसम्बर को आयोजित की जाने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में शमनीय आपराधिक प्रकरण, परक्राम्य अधिनियम की धारा 138 के अंतर्गत प्रकरण, मनी रिकवरी संबंधी मामलें, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति दावा प्ररकण, वैवाहिक प्रकरण, श्रम विवाद प्रकरण, भूमि अधिग्रहण के प्रकरण, विद्युत एवं जल कर या बिल संबंधी प्रकरण सेवा मालें जो सेवानिवृर्त्ति संबंधी लाभों से संबंधित है, राजस्व प्रकरण, दीवानी मामले तथा अन्य समस्त प्रकार के राजीनामा योग्य, प्रकरणों का निराकरण आपसी समझौते के आधार पर किया जायेगा। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर शासन द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है।

समस्त पक्षकारों एवं अधिवक्तागण से अनुरोध किया गया है कि उपरोक्तानुसार उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने हेतु मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम), संबंधित सेक्शन एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क कर सकते हैं एवं अपने प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखने हेतु आवेदन या सूचना दे सकते है।

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