डीएनयु टाईम्स (धर्मेंद्र सोनी, इंदौर)
कोरोना पॉजिटिव पाये गये मरीजों का निवास स्थल एपिसेंटर घोषित, इनके तीन किलोमीटर परीधि का एरिया कंटेन्मेंट क्षेत्र रहेगा
इंदौर 26 मार्च,2020
इंदौर जिले में कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के निवास स्थल को एपिसेंटर घोषित किया गया है। इनके तीन किलोमीटर परिधि का एरिया कंटेन्मेंट एरिया घोषित किया गया है । कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री लोकेश कुमार जाटव द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।
जारी आदेश के अनुसार कंटेनमेंट एरिया के अंतर्गत पूर्ण रूप से आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के समस्त निवासियों का होम कोरेंटाईन में रहना उचित होगा। जो कर्फ्यू लगाया गया हैउसका सही तरीके से क्रियान्वयन हो सकेगा। कंटेनमेंट एरिया के अंदर भी आवागमन पूर्ण तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया से तीन किलोमीटर की परिधी को पेरीमीटर कन्ट्रोल किया जाना होगा जिसके अंतर्गत आवश्यक सुविधाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रकार से लोगों का बाहर जाना प्रतिबंधित रहेगा। कंटेनमेंट एरिया हेतु सीएमएचओ द्वारा विशेष आर.आर.टी. जिसके अंतर्गत एक फिजिशियन, एक एपीडिमियोलॉजिस्ट, पेथालाजिस्ट, माईक्रोबायोलाजिस्ट, डाक्यूमेंटेशन स्टॉफ रखा जायेगा। मेडिकल मोबाईल यूनिट जिसके अंतर्गत एक मेडिकल ऑफिसर, एक पेरामेडिकल स्टॉफ, लेब टेक्निशियन व डाम्यूमेंटेशन स्टॉफ का गठन किया जायेगा। उक्त क्षेत्र के एक्जिट पाईंट पर स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा सतत स्क्री निंग की जायेगी।
समस्त टीम COVID-19 सस्पेक्टेड केस की मॉनिटरिंग प्रतिदिन करेंगे एवं COVID-19 संक्रमण की संभावित लक्षण जैसे बुखार, खांसी, गले में दर्द एवं श्वास लेने में तकलीफ आदि लक्षण आने पर आर.आर.टीम को सूचना देना सुनिश्चित करेंगे। समस्त COVID-19 संक्रमण के पॉजिटिव केस के परिजन, निकट सम्पर्क को होम कोरेन्टाईन कराया जाना अति आवश्यक है जिससे संक्रमण को समुदाय में फैलने से रोका जा सके।
जिनको होम कोरेन्टाईन किया गया है उनका प्रतिदिन फॉलोअप लेना होगा (विजिट या दूरभाष के माध्यम से) जब तक की सस्पेक्टेड केस का रिजल्ट नेगेटिव ना आ जाये और यदि रिजल्ट पॉजिटिव आता है तो संबंधित के TRUE कॉन्टेक्ट को 14 दिन तक होम कोरेन्टाईन में रखना होगा एवं फोलोअप 28 दिन तक प्रतिदिन रखना होगा। आगे संक्रमण फैलाने से रोकने हेतु त्वरित कार्यवाही अंतर्गत संदिग्ध संक्रमित की कॉटेक्ट ट्रेकिंग करते हुये समस्त संबंधितों (सेल्फ डिक्लेरेशन फार्म में उल्लेखित) से अनिवार्यत: सम्पर्क किया जाकर उन्हें भी होम कोरेंटाईन करवाने की कार्यवाही व उनकी भी प्रतिदिन सम्पर्क करते हुये सम्पर्क एवं ट्रेकिंग की रिपोर्टिंग किया जाना सुनिश्चित करें।
नगर निगम के जोनल अधिकारी द्वारा क्षेत्र का सेनेटाईजेशन किया जाना सुनिश्चित होगा। सस्पेक्टेड केस को सेक्टर मेडिकल ऑफिसर/आर.आर.टी. द्वारा परीक्षण किये जाने तक एक अलग चिन्हित कमरे में आईसोलेशन में रखा जाना सुनिश्चित करना है एवं समस्त परिवार को फेस मास्क उपलब्ध कराते हुये हैण्ड हाईजीन और पर्सनल हाईजीन के प्रोटोकॉल पालन करवाना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।