*झूठ को बेचकर लाखो रुपयो की ठगी करने वाला बिल्डर्स पुलिस जांच में दोषी…..*
*धोकाधड़ी की धारा में कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए अपराध पंजीबद्ध किया…..*
*इंदौर:-बाबा यादव*
विजय नगर निवासी मुकेश छिपा दम्पत्ति को झूठ बेचकर मल्टी में फ्लैट देने का झांसा देकर लाखो रुपये ऐंठकर ठगी करने वाले प्रेमश्री देवकोंन के कर्ताधर्ता आरोपी आर.के.जैन के विरुद्ध इंदौर जिला न्यायालय की अदालत ने पुलिस जांच में आरोपी को दोषी पाए जाने और पीड़ित के अभिभाषक के तर्को से सहमत होकर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्रीमान विजेंद्र सिंह रावत की कोर्ट आरोपी के विरुद्ध धोकाधड़ी की धारा में संज्ञान लेते हुए अपराध दर्ज कर थाना विजय नगर के माध्यम से आरोपी को कोर्ट में पेश होने के लिए नोटिस जारी किये…
विजय नगर निवासी पीड़ित दम्पत्ति मुकेश छिपा के द्वारा अखबार में अच्छे आशियाने का विज्ञापन देखकर
ए. बी. रोड मेट्रो टॉवर स्थित प्रेमश्री देवकोंन प्राइवेट लीमटेड प्रबंधक आर.के. जैन से संपर्क करने पर उनके द्वारा बायपास एक खाली भूखण्ड पर प्राइम एग्जॉटिक नाम से निर्मित होने मल्टी जनवरी 2018 में पूर्ण रूप से निर्मित कर उक्त मल्टी में फ्लैट ब्लैक नंबर ए-1 504 देने का झुठा आश्वासन देते हुए आरोपी ने पीड़ित दम्पत्ति से 18 अप्रैल 2015 को 11000 रुपये दिनांक 5 जून 2015 बैंक माध्यम से 3,50,000 और दिनांक 22 जून 2015 को 4,30,000 रुपये इस तरह पीड़ित से उसके जीवन की सारी कमाई कुल 7,81,000 रुपये लेलिये और जब जनवरी 2018 में पीड़ित दम्पत्ति ने अच्छे आशियाने में गृह प्रवेश का मुहर्त निकलवा आरोपी से संपर्क करने पर पीड़ित को आजकल का कहते हुए टाला जाने लगा जिस पर पीड़ित को शंका होने पर
जब पीड़ित ने बायपास जाकर देखा तो वहाँ मल्टी की जगह खाली जगह पडी मिली….
जिसके बाद आरोपी से पुनः संपर्क करने पर किसी कारण से प्रोजेक्ट आगे नही बढ़ने का बहाना बनाकर खाली जमीन बिकने के बाद रुपए देने का कहते हुए आरोपी द्वारा बार बार ताले जाने पर पीड़ित ने विजय नगर पुलिस में शिकायत की जहा से कोई कार्यवाही नही होने से परेशान होकर पीड़ित ने अपने अभिभाषक कृष्ण कुमार कुन्हारे और ईश्वर कुमार प्रजापति के माध्यम से जिला कोर्ट इंदौर में एक परिवाद याचिका मय सबूत के पेश करने पर जिला कोर्ट ने थाना विजय नगर को जाँच सोपि जिस पर पुलिस आरोपी को अपनी जांच में दोषी पाते हुए कोर्ट में रिपोर्ट पेश करी जिसके बाद पीड़ित के अभिभाषक के तर्कों से सहमत होकर कोर्ट ने आरोपी के विरुद्ध संज्ञान लेकर धारा 420 भा.द.वी. अपराध दर्ज कर आरोपी को थाना विजय नगर के माध्यम से समन्स जारी कर आगामी दिनाक 30 अगस्त 2019 को कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए….