*इंदौर:-बाबा*
एरोड्रम पुलिस ने पिछले दिनों एक शिकायत पर टाटा 407 के मालिक और वाहन के खिलाफ फर्जी साक्ष्यो ंको दर्शा कर प्रकरण दर्ज कर दिया। यहीं नही कोर्ट में भी चालान पेश करते हुए कहा कि अपराध जांच में बखूबी सिद्व होना पाया गया है इसलिए चालान पेश किया जाता है।
पुलिस किसी भी घटना की सच्चाई जाने बगैर कार्रवाई करने के लिए तैयार हो जाती है। पुलिस की कार्रवाई पर कोर्ट इसलिए भी सवाल खडे करती है। हाल की एक ऐसा ही मामला प्रकाश में आया है जिसमें एरोड्रम पुलिस ने एक बोलेरों के मालिक से सांठगांठ कर बड़े वाहन के खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज कर दिया। पुलिस ने दीपक पिता छगनलाल कुशवाह की रिपोर्ट पर 26 मार्च को एक प्रकरण दर्ज किया जिसमे लिखा है कि फरियादी अपनी बोलेरो कार एम पी 09 सीजी 2612 से बिजासन माता मंदिर जा रहा था और कालानी नगर चौराहा पर लाल लाईट होने के कारण खड़ा था तभी टाटा की 407 गाडी एम पी 09 के ए 5485 ने बेक में रीवर्स लेकर टक्कर मार दी जिससे बोलेरों गाडी क्षतिग्रस्त हो गई।
पुलिस ने अपराध क्रमांक 183/18 धारा 279 के तहत वाहन चालक जितेन्द्र पिता प्रहलाद पटेल के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया। पुलिस ने प्रकरण दर्ज करने के बाद तीन माह बाद 12 जून 18 को वाहन जब्त कर कोर्ट में चालान यह कहते हुए पेश किया कि अपराध बखूबी सिद्व होना पाय गया है। पुलिस ने अपने ही थाना क्षेत्र के कालानी नगर चौराहे की घटना बता कर प्र्रकरण तो दर्ज कर लिया मगर पुलिस को यह नहीं मालूम है कि इस चौराहा पर लाल बत्ती है ही नही तो गाडी के रूकने का सवाल ही नहीं उठता है। पुलिस की कार्रवाई से साफ जाहिर होता है कि उन्हे अपने ही थाना क्षेत्र के भौगोलिक स्थिति की जानकारी ही नहीं है।
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