**वर्ष 2015 के बहुचर्चित हत्याकांड प्रकरण में आरोपी को वकीलों ने करवाया दोषमुक्त*
इंदौर:-वर्ष 2015 के बहुचर्चित हत्याकांड प्रकरण में आरोपी को वकीलों ने करवाया दोषमुक्त
पुलिस थाना खुडेल दिनांक 23-03-2015 को सूर्या पिता राजेश कटारे की हत्या के आरोपी वीरेंद्र पिता प्रेमसिंह को ज़िला न्यायालय के अपर सत्र न्यायाधीश आशुतोष शुक्ला कोर्ट न. 29 से अधिवक्ता राजन कालदाते, संदीप यादव एवं अंकित रामनारायण यादव ने करवाया दोषमुक्त करवाया, उक्त मामले में हुई पैरवी में सम्बन्धित वकीलों ने बताया गया कि 2015 में सूर्या कटारे की हत्या के आरोप में वीरेंद्र पर धारा 302 ,201 भा. द. वी. का प्रकरण दर्ज किया था जिसमें अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध अपने प्रकरण को संदेह से परे विधिवत रूप से प्रमाणित कर पाने में असफल रहने के कारण अभियुक्त वीरेन्द्र उर्फ डॉन पिता प्रेमसिंह को उस पर आरोपित अपराध धारा 302, 201 भा०द०सं० से “दोषमुक्त ” किया जाता है।