डीएनयु टाईम्स (ब्यूरो रिपोर्ट)
इंदौर 22 मार्च, 2020
नोवेल कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण से बचाव हेतु लोक हित एवं स्वास्थ्य के लिये शासन ने मध्यप्रदेश मंत्रालय एवं शासन के समस्त शासकीय कार्यालयों एवं संस्थाओं में कार्यरत अधिकारियो और कर्मचारियों को अस्थाई रूप से 31 मार्च तक कार्यालयीन कार्य अपने निवास स्थान से सम्पादित करने की अनुमति प्रदान करने के निर्देश दिए हैं।
जिला कलेक्टर इस सम्बन्ध में अपने जिले में कोरोना वाइरस संक्रमण की स्थानीय परिस्थिति का आंकलन कर तदानुसार लोक स्वास्थ्य एवं हित में समुचित निर्णय ले सकेंगे। 23 मार्च से 31 मार्च तक की उक्त अवधि को समस्त प्रयोजनों के लिए कर्तव्य अवधि माना जाएगा।
यह आदेश उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा अथवा उस सीमा तक लागू नहीं होगा जो इस अवधि में अथवा इसके किसी अंशभाग के लिए किसी भी स्वरूप के पूर्व से अवकाश पर है। उक्त अवधि का उपयोग अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा कार्यालयीन कार्य निवास से सम्पादित करने के लिए किया जाएगा। किसी भी तात्कालिक आवश्यकता की स्थिति में अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके निवास से कार्यालय में शासकीय कार्य के लिए आहूत किया जा सकेगा इस हेतु शासकीय सेवकों के लिए यह अनिवार्य होगा कि वे अपना मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर एवं निवास का पता कार्यालय में तथा कार्यालय/संस्था प्रमुख को तत्काल प्रदान करेंगे।
यह आदेश प्रदेश के किसी भी अत्यावश्यक सेवाएं जैसे – स्वास्थ्य, पुलिस, पेयजल व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति, साफ सफाई से जुड़ा अमला , अग्निशमन सेवाएं, दूरसंचार सेवाएं इत्यादि पर लागू नहीं होगा। यह आदेश किसी विभाग एवं इसके अधीनस्थ शासकीय कार्यालय/संस्थान के उन अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा, जिनके विषय में सक्षम प्राधिकारी को इस बात का समाधान हो गया है कि किसी संवैधानिक/विधिक अनिवार्यता, कोरोना के संक्रमण से बचाव संबंधी विभागीय कार्य अथवा अन्य किसी विशिष्ट अपवादिक कार्य के लिए उक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों का कर्तव्य स्थल पर उपस्थित रहकर कार्य करना अत्यावश्यक है। ऐसे कर्तव्यस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए कोरोना के संक्रमण से बचाव हेतु सोशल डिस्टेंस एवं अन्य समस्त आवश्यक सावधानियां रखी जाना सुनिश्चित किया जाये। समस्त विभाग इस सम्बन्ध में समस्त अधीनस्थ शासकीय कार्यालयों/शासकीय संस्थाओं के लिए अपने स्तर से अनुवर्ती दिशा-निर्देश तत्काल जारी करेंगे। यह आदेश 31 मार्च तक लागू रहेगा। उक्त तिथि के बाद तत्समय की परिस्थितियों के आधार पर पुनः परीक्षण कर आगामी निर्णय लिया जाएगा।