*इंदौर:-डीएनयू*
जिले में लोक सेवा गारंटी अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। जिले में इस अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण नहीं करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी। दंड की राशि संबंधित आवेदक कों दी जाएगी। यह जानकारी कलेक्टर द्वारा ली गई अंतर्विभागीय समन्वय समिति की बैठक में दी गई।
बैठक में बैठक में कलेक्टर ने समय-सीमा संबंधि योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत प्राप्त आवेदनों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी आवेदन समय-सीमा में निराकृत किये जाये। आवेदन के निराकरण में किसी भी तरह की कोताही नहीं बरती जाए। सीएम हेल्पलाईन के आवेदन प्राथमिकता के साथ संतुष्ठि पूर्वक किया जाए। आवश्यक होने पर हितग्राही से चर्चा की जाए। उन्होंने संबल योजना के प्रगति की समीक्षा भी की। उन्होंने निर्देश दिये कि योजना के सभी घटकों के तहत पात्र हितग्राहियों को तुरंत लाभान्वित किया जाए। बैठक में इंदौर नगर निगम आयुक्त आशीष सिंह, जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नेहा मीणा, अपर कलेक्टर निधि निवेदिता, कैलाश वानखेड़े, अजय देव शर्मा, पुलिस अधीक्षक मुख्यालय मोहम्मद युसूफ सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद थे।
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