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अपहृत बच्चे के मामले में आईजी को कोर्ट में हाजिर होने के आदेश

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   *इंदौर:-बाबा यादव*
जनवरी माह में अपहृत हुए बच्चे को तलाशने के लिए पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। बच्चे का अपहरण कर फिरौती की मांग भी की गई थी। इस मामले पर लगाई गई याचिका पर कोर्ट ने आईजी इंदौर को अगली सुनवाई में कोर्ट में पेश होने के आदेश दिए हैं। 
  बारह साल के जगदीश को उसके पिता कैलाश ने टिगरिया बादशाह स्थित घर भेजने के लिए 19 जनवरी को सिटी बस में बैठाया था। लेकिन, वह तब से वह घर ही नहीं पहुंचा। इसकी शिकायत कैलाश ने सदर बाजार थाने में की थी। इसके 2 दिन बाद कैलाश के पास जगदीश की फिरौती के लिए फोन भी आया। लेकिन, उसके बावजूद पुलिस उसे तलाश नहीं पाई। इस मामले में कैलाश की ओर से एडवोकेट धर्मेन्द्र गुर्जर की ओर से एक याचिका जिला कोर्ट में लगाई गई। इस याचिका पर कोर्ट ने शासन की ओर से 16 जुलाई को जवाब पेश करने के आदेश दिए थे। लेकिन, आज जब शासन की और से जवाब पेश नहीं हुआ, तो कोर्ट ने जवाब देने के लिए एडीजी इंदौर को 30 अगस्त को कोर्ट में पेश होने के लिए निर्देशित किया है। साथ ही बच्चे की तलाश के लिए पुलिस को उचित कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए। बच्चे की तलाश की मांग को लेकर उसके परिजन बड़ी संख्या में हाथों में तख्तिया लेकर डीआईजी ऑफिस पहुंचे थे। वहा भी पुलिस अधिकारियो ने जगदीश की तलाश करने का आश्वासन परिजनों को दिया।

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