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अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त

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डीएनयु टाईम्स (ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली)

सुप्रीम कोर्ट ने अवैध बालू खनन में शामिल संस्थाओं के खिलाफ अभियोग की मांग करने वाली याचिका पर केन्द्र सरकार, सीबीआई और पांच राज्यों की सरकारों को बुधवार को नोटिस जारी किए हैं।

न्यायमूर्ति एस ए बोबडे की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र सरकार, केंद्रीय जांच ब्यूरो, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश को नोटिस जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये नोटिस उस याचिका की सुनवाई के दौरान जारी किए, जिसमें दावा किया गया है कि राज्यों में अनियंत्रित अवैध खनन पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकीलों प्रशांत भूषण और प्रणव सचदेव ने बहस के दौरान न्यायालय से कहा कि अपेक्षित पर्यावरणीय मंजूरी के बिना राज्यों में रेत खनन हो रहा है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से अनुरोध किया गया है कि वह सीबीआई को याचिका में उल्लेखित ‘बालू खनन घोटालों पर मामले दर्ज करने और उनकी जांच करने’ के आदेश दे।

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