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इंदौर संभाग के जिलों में लॉकडाउन

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डीएनयु टाईम्स (धर्मेंद्र सोनी, इंदौर)

इंदौर संभाग के जिलों में लॉकडाउन
◆ विभिन्न प्रतिबंधात्मक आदेशों का कराया जा रहा है पालन
◆ अन्य प्रदेशों की सीमाओं पर विशेष निगरानी
इंदौर।इंदौर संभाग में संभागायुक्त श्री आकाश त्रिपाठी के निर्देशानुसार कोरोना वायरस से निपटने के लिये अनेक उपाय किये जा रहे है। संभाग में सभी संबंधित विभागों द्वारा अपने-अपने स्तर से आदेश जारी कर उनका पालन कराया जा रहा है। इंदौर संभाग के जिलों में धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर लॉकडाउन किया गया है।
प्राप्त जारी के अनुसार संभाग के जिलों की निम्मनानुसार स्थिति है।
इंदौर जिला
इंदौर जिले में धारा-144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर लॉकडाउन कराया गया है। इंदौर जिले में यह प्रतिबंधात्मक आदेश 23 मार्च से लागू होकर आगामी 25 मार्च की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा।
बड़वानी जिला
बड़वानी जिले में 23 एवं 24 मार्च, 2020 को बंद रखा गया है। ग्राम वासियों को भी कोरोना वायरस के प्रति सजग सतर्क करने के लिए शासकीय मैदानी अमले को भी जन जागरूकता के लिए निर्देशित किया गया है। दूसरे राज्यों से लगने वाली सीमा पर जांच चौकी स्थापित कर जिले में लौटने वाले लोगो का स्वास्थ्य परीक्षण कर उनके उंगली में अमिट स्याही लगाकर उन्हें घर में 14 दिन तक आइसोलेटेड रहने हेतु भेजा जा रहा है। जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। जिसमें 2 मोबाइल और 2 लैंडलाइन फोन की व्यवस्था कर 24 घंटे कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है। जिला चिकित्सालय में आइसोलेटेड वार्ड तथा एनवीडीए रेस्ट हाउस में क्वारनटाईन सेंटर बनाया गया है।
अलीराजपुर जिला
अलीराजपूर जिले में आज 23 मार्च 2020 का लॉकडाउन किया गया है। पूरे जिले में हाट बाजार 31 मार्च तक स्थगित किए गए है। अन्तर्राजीय बस सेवा बन्द की गई है। आज पूरा जिला लॉकडाउन है। ग्रामीण सहित नगरीय क्षेत्रों में मैदानी अमला जन जागरूकता फैला रहा है। जन सम्पर्क विभाग द्वारा सोशल एवं, प्रिंट मीडिया से लगातार जन जागरूकता लाई जा रही है। गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा पर कड़ी चौकसी रखी जा रही है। होम क्वारेण्टाइन लोगो पर नजर रखी जा रही है। जिला चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड, क्वारेंटाइन वार्ड की समुचित व्यवस्था की गई है।
बुरहानपुर जिला
बुरहानपुर जिले में कोरोना वायरस से बचाव के लिए विभिन्न समितियों का गठन किया गया है, जो निरंतर अपने कार्य मे है, क्वारेनटाइन रूम भी बनाया गया है। वहीं आज रात 12 बजे से 25 मार्च, 2020 की रात्रि 12 बजे तक जिले को टोटल लॉकडाउन किया गया है। टोटल लॉक डाउन की स्थिति में किसी अन्य कार्यो से किसी को बाहर निकलने की अनुमति नही है।

खरगोन जिला
खरगोन जिले में 24 मार्च रात 12 बजे तक अतिरिक्त प्रतिबंधात्मक आदेश लागू रहेंगे। आदेशानुसार अत्यावश्यक सेवाओ जैसे किराना, दुग्ध की दुकानें,सब्जी ,मेडिकल,पीडीएस दुकानें और पेट्रोल पंप खुले रखे गए है। जबकि अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान रेस्टोरेंट सहित सभी तरह की परिवहन व्यवस्थाएं बंद कर दी गई है। इसके अलावा किसी भी व्यक्ति को आवश्यक कार्य से बाहर जाना है तो संबंधित थाने में इसकी सूचना देंगे।
इसके अलावा खरगोन शहर से लगे दामखेड़ा क्षेत्र में 50 बिस्तरीय कोरेंटाईन वार्ड, मेनगांव में 6 बेड, महेश्वर में 6 बेड की व्यवस्था सहित जिला चिकित्सालय में आइसोलेशन वार्ड स्थापित किया गया है। वही जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा दो हेल्पलाइन नम्बर जारी किए गए है।
धार जिला
संभाग के धार जिले में भी धारा-144 कें अतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है। तदनुसार इस जिले में भी लॉकडाउन किया गया है। प्रतिबंधात्मक आदेश आज 23 मार्च, 2020 से लागू होकर 26 मार्च, 2020 की रात्रि 12 बजे तक लागू रहेंगे। इस जिले में भी ऐतिहात के तौर पर अनेक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी कर उनका पालन कराया जा रहा है।
खंडवा जिला
खंडवा ज़िले में भी धारा-144 कें अतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है। इस जिले में भी लॉकडाउन किया गया है। प्रतिबंधात्मक आदेश आज 23 मार्च, 2020 से लागू होकर 26 मार्च, 2020 की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेंगे।
झाबुआ  ज़िला

झाबुआ जिले में धारा-144 कें अतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किये गये है। तदनुसार इस जिले में भी लॉकडाउन किया गया है। प्रतिबंधात्मक आदेश आज 23 मार्च, 2020 से लागू होकर 26 मार्च, 2020 की रात्रि 12 बजे तक लागू रहेंगे।

 

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