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ई-पास जारी करने के संबंध में राज्य स्तर से नये दिशा-निर्देश जारी

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डीएनयु टाईम्स (ब्यूरो रिपोर्ट,इंदौर)

इंदौर 6 मई, 2020

      कोरोना महामारी के संबंध में स्टेट कंट्रोल रूम द्वारा विभिन्न श्रेणी के ई-पास जारी करने के लिये पूर्व में दिये गये निर्देशों को विस्तारित करते हुये नये निर्देश जारी किये गये है। तद्नुसार अब मध्य प्रदेश के निवासी जो अन्य राज्यों के हॉटस्पॉट जिलों में वर्तमान में फंसे हुए हैं, वह मैप आई टी पोर्टल पर वाहन पंजीयन क्रमांक सहित आवेदन कर सकेंगे। साथ ही  इंदौर, उज्जैन, भोपाल, धार, खंडवा एवं खरगोन जिले से अन्य जिलों के लिए मात्र मेडिकल इमरजेंसी, मृत्यु और विवाह के अतिरिक्त  ई-पास जारी नहीं किए जा रहे थे, इसमें भी शिथिलता प्रदान करते हुए अब इन जिलों से भी अन्य जिलों की भांति कलेक्टर द्वारा प्रदेश के अंदर अन्य जिले में यात्रा की अनुमति होगी ।

      इस संबंध में स्टेट कन्ट्रोल रूम के प्रभारी  और अपर मुख्य सचिव  श्री आई.सी.पी. केशरी ने आज आदेश जारी कर दिये है। इस आदेश के परिपालन में संभागायुक्त श्री आकाश त्रिपाठी ने संभाग के जिलों के सभी कलेक्टरों को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है। जारी निर्देशानुसार अब:-

मध्यप्रदेश के निवासी जो अन्य राज्यों में रूके हुये है वे भी कर सकेंगे आवेदन

      अन्य राज्यों के हॉटस्पॉट जिलों से प्रदेश के अन्य जिलों में आने की अनुमति नहीं थी, किंतु अब इस व्यवस्था को शिथिल करते हुए यह निर्देश दिए गए हैं कि मध्य प्रदेश के निवासी जो अन्य राज्यों के हॉटस्पॉट जिलों में वर्तमान में फंसे हुए हैं वह मैप आई टी पोर्टल पर वाहन पंजीयन क्रमांक सहित आवेदन कर सकेंगे।  ऐसे ई-पास केवल एक बार अन्य राज्यों से मध्य प्रदेश में आने के लिए जारी किए जा सकेंगे। इस व्यवस्था का उपयोग बार-बार आवागमन में नहीं किया जा सकेगा।

मध्य प्रदेश के निवासी को मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में यात्रा करने बाबत निर्देश

      इंदौर, उज्जैन, भोपाल, धार, खंडवा एवं खरगोन जिले से अन्य जिलों के लिए मात्र मेडिकल इमरजेंसी, मृत्यु और विवाह के अतिरिक्त ई-पास जारी नहीं किए जा रहे थे, इसमें भी शिथिलता प्रदान करते हुए अब इन जिलों से भी अन्य जिलों की भांति कलेक्टर द्वारा प्रदेश के अंदर अन्य जिले में यात्रा की अनुमति होगी। किंतु यह अनुमति मात्र एक बार ही दी जा सकेगी। जिससे इसका दुरुपयोग नहीं  किया जाए।

      प्रत्येक अनुमति का विवरण जिस जिले में या अनुमति दी जा रही है तथा जिस जिले के लिए दी जा रही है, की जानकारी मैप आई टी के पोर्टल पर संबंधित जिलों को दिखाई देती है।  जिसका उपयोग कर आवश्यक स्वास्थ्य संबंधी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सकेगी। तद्नुसार जिले में आने वाले नागरिकों का चिकित्सकीय परीक्षण किया जाएगा। चिकित्सकीय परीक्षण करवाने के उपरांत संदिग्ध कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर अनिवार्य रूप से 14 दिवस के लिए संस्थागत क्वोरेंटाइन व असंदिग्ध पाए जाने पर होम क्वोरेंटाइन करवाया जाएगा। इन सभी यात्रियों को  आरोग्य सेतु तथा सार्थक एप डाउनलोड करवाया जायेगा।

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