इंदौर ।
जिले में लायसेंसी शराब दूकानों पर ठेकेदार अपने हित लाभ क ो ध्यान में रखते हुए अलग अलग भावों में शराब की ब्रिकी करते थे । आबकारी उपायुक्त के सामने यह मामला आने पर पहले तो सभी ठेकेदारों को आपस में बैठकर शराब की दर तय करने के लिए निर्देश दिए थे मगर जब बात नही बनी तो उपायुक्त ने एक आदेश जारी कर सभी दूकानों पर एक ही दर पर शराब बेचने के आदेश दिए है।
शराब दूकानों पर बेचे जाने वाली शराब क ी दरों में भिन्नता आने पर आबकारी विभाग ने तय किया है कि सभी शराब दुकानों पर एक निर्धारित दर पर ही शराब का बिक्री की जाएगी कम दाम में कोई भी शराब नहीं बेच सकेगा । सहायक आबकारी आयुक्त आलोक कुमार खरे ने जारी अपने निर्देश में स्पष्ट किया है कि अब से सभी शराब लायसेंसी अपनी दुकानों से एक ही दाम में शराब बिके सुनिश्चित करें यदि किसी दुकान से कम या अधिक दाम पर शराब की बिक्री पाई गई उस ठेकेदार के विरूद्ध कार्रवाई होगी।
सहायक आबकारी आयुक्त आलोक कुमार खरे ने कहा कि जिले में सभी ग्राहकों को न्यूनतम दाम पर गुणवत्तापूर्ण मदिरा मिले ये निर्देश विभाग के एक्ट में दर्ज हैं । इस एक्ट के पालन में गडबडी करने और उपभोक्ता को परेशानी आने पर लायसेंसी ठेकेदार पर कार्रवाई हो सकती है।
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