डीएनयु टाईम्स (धर्मेंद्र सोनी, इंदौर)
इंदौर 05 मई, 2020
कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने दवा संस्थानों के संबंध में जो निर्देश दिए थे, वे आगामी कर्फ्यू अवधि तक मान्य रहेंगे। पूर्व में जारी आदेश के अनुसार निर्देश दिए गए थे कि, 29 मार्च को जारी प्रतिबंधात्मक आदेश से धार, उज्जैन, पीथमपुर, इंदौर एवं देवास जिले के दवाइयों से जुड़े संस्थान, गोदाम, निर्माता, यूनिट्स तथा दवा दुकानों के संचालक गण, उनका परिवहन एवं संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों और उनके वाहनों को छूट रहेगी। तथा पुलिस इन सभी श्रेणी के दवा संस्थानों से जुड़े अधिकारी एवं अधीनस्थ कर्मचारियों के उनके परिचय पत्र के आधार पर आवागमन की अनुमति देगी।
कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने बताया कि उक्त व्यवस्था के तहत मध्यप्रदेश केमिस्ट एसोसिएशन ऑफ पार्सल ट्रांसपोर्ट एण्ड फिलिट ऑनर एसोसिएशन द्वारा मेडिकल से संबंधित कार्य हेतु अपने लेटरपेड पर पास जारी किए थे, वे आगामी कर्फ्यू अवधि तक मान्य रहेंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड विधान संहिता की धारा 188 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा।