डीएनयु टाईम्स (धर्मेंद्र सोनी,इंदौर)
किराना सामग्री और आलू प्याज की घर-घर सप्लाई होगी शुरू
कोरोना की रोकथाम के लिए उठाए सख्त कदम
किसी भी प्रकार की किराना दुकान खोलने की अनुमति नहीं
रहवासी नहीं जा सकेंगे अपने घर से निकलकर किराना दुकान
इन्दौर 4 अप्रैल,2020
शहर में कोरोना वायरस की परिस्थितियों को देखते हुए एवं रहवासियों की स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु पूर्ण रूप से लॉकडाउन प्रचलित है। लॉक डाउन की परिस्थितियों में आमजनों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने हेतु घरों के अंदर रहना अनिवार्य है। इस हेतु ही धारा 144 का प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है।
जिला कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने बताया कि आम रहवासियों की मूलभूत सुविधाओं को जारी रखने हेतु घर-घर दूध पहुँचाने की व्यवस्था दर्तमान में प्रभावशील एवं प्रचलित है। इसी कम में किराना सामान व आलू-प्याज की सुविधा मुहैया कराये जाने हेतु विभिन्न किराना दुकान संचालक एवं उन्हें सामान सप्लाय करने वाले डीलर्स, डीलर्स को सप्लाय करने वाले निर्माता आदि से जिला प्रशासन एवं नगर पालिक निगम द्वारा चर्चा की गई है।
जिला कलेक्टर के आदेशानुसार रहवासियों की मांग के अनुसार एवं भुगतान के आधार पर निजी प्रदायकर्ता द्वारा सामग्रियों का वितरण किया जाएगा।
परंतु इस कार्यवाही हेतु कोई भी किराने अथवा आलू-प्याज की दुकान खोलने की अनुमति नहीं है। उन्होंने बताया कि, प्रत्येक वार्ड को एक से अधिक भागों में विभक्त किया गया है।
वार्ड को मोहत्लावार 24 किराना सप्लाय क्षेत्रों में बांटा गया है। इसके लिए प्रत्येक किराना सप्लाय क्षेत्र में एक किराना सामान सप्लायर व डीलर को चिन्हित कर, जिम्मेदारी सौंपी गई है।
ऐसे होगी सामानों की होम डिलीवरी
नगर निगम कमिश्नर श्री आशीष सिंह ने बताया कि नगर निगम द्वारा आज से खाद्य पदारथों की होम डिलीवरी के लिए घर घर जाकर ऑर्डर लेना शुरू कर दिए गए हैं। यह आर्डर कचरा गाड़ी के माध्यम से लिए जा रहे हैं। आज शाम तक लगभग 28,000 आर्डर लिए गए हैं। इन आॅडर की पूर्ति कल शाम तक पूरी करने की कोशिश की जाएगी। अभी यह सुविधा प्रारंभिक चरण में है, जिसमें थोड़ी बहुत तकलीफ आ सकती है परंतु उसे भी जल्द दूर कर दिया जाएगा।
निगम आयुक्त ने बताया कि इस कार्य हेतु कुछ किराना दुकानों को चिन्हित किया गया है। जिन्हें पास दिए जाएंगे वह इन खाद पदार्थों की आपूर्ति करेंगे।
नगर निगम के स्वच्छता वाहन के रूट पर एक सप्लाय क्षेत्र प्रभारी प्रत्येक घर में जाकर कुछ निश्चित आवश्यक 15 आईटमस (जिसमें आलू-प्याज सम्मिलित है) की सूची रहवासी को देगा। रहवासी अपनी मांग के अनुसार एक पत्रक में आईटम्स चिन्हित कर सकेगा।
तत्पश्चात राशन सप्लाय क्षेत्र प्रभारी उसी दिन या अगले दिन प्रत्येक रहवासी से उसके घर जाकर यह मांग पत्रक वापस प्राप्त करेंगे तथा उसे तत्काल उस वार्ड के नगर निगम द्वारा चिन्हित सप्लायर को देगें।
तदुपरांत कम से कम समय में किराना प्रदायकर्ता प्रत्येक घर पर ही मांग अनुसार सामग्री सप्लॉय करेगे। उस सामग्री पर आंकलित कीमत राशि रहवासी से सीधे किराना प्रदायकर्ता ही प्राप्त करेगा। रहवासी को प्रदाय की जाने वाली सामग्री की राशि का लेनदेन किसी भी स्थिति में नगर निगम कर्मचारी द्वारा नहीं किया जावेगा।
कालाबाजारी पर सख्त प्रतिबंध
जिला कलेक्टर ने बताया कि विभिन्न माध्यमों से यह जानकारी प्राप्त हुई है कि कुछ किराना व्यापारियों द्वारा सख्त लाक डाउन के पूर्व किराना सप्लाय अधिक दरों पर किया गया है। यह कालाबाजारी की श्रेणी में आता है।अतः सभी किराना सामग्री सप्लायकर्ताओं एवं डीलर्स को निर्देशित किया गया है कि इस प्रकार की कालाबाजारी पर सख्त प्रतिबंध रहेगा।
311 एप, मेयर हेल्पलाइन पर ले सकेंगे मदद
रहवासियों को शिकायत होने पर इंदौर 311 एप, मेयर हेल्पलाइन पर इसकी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। इसके अतिरिक्त नगर निगम कंट्रोल रूम नंबर पर 07314030100, 07314071717, 07314051515 पर दर्ज करा सकते है।
इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए कलेक्टर श्री मनीष सिंह द्वारा वाहन वितरण भी किए गए हैं जिन पर कलेक्टर द्वारा जारी कर्फ्यू ड्यूटी पास रहेगा। इस कार्य हेतु संलग्न कर्मचारी व लेबर को सामग्री पास भी दिया गया है ।
कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देशानुसार प्रत्येक वाहन जो इस व्यवस्था के तहत शहर में चलेगे, में डीलर के अधिकतम 2 कर्मचारी रह सकेंगे व दोनों के पास जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी किया गया पास होना अनिवार्य होगा। उक्त डीलर,वाहन कर्मचारी एवं लेबर को प्रदत्त पास जब तक शहर में लॉक डाउन प्रभावशील है , तब तक प्रभावशील रहेगा।
इस व्यवस्था में लगे समस्त व्यक्तियों के सहयोग हेतु अपर आयुक्त श्री भ्रृगार श्रीवास्तव को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस कार्य व्यवस्था हेतु समस्त टीम नगर निगम आयुक्त श्री आशीष सिंह के मार्गदर्शन में कार्य करेगी।
उल्लेखनीय है कि, जिले में धारा 144 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश प्रचलन में है। अतः कोई भी रहवासी किसी भी किराना दुकान पर सामान खरीदता हुआ पाया गया तो ऐसे किराना दुकान संचालक व रहवासी के विरूद्ध धारा 144 के आदेश के उल्लंघन स्वरूप आपराधिक प्रकरण दर्ज कराते हुए कठोर दंडात्मक कार्यवाही की जाएगी ।