डीएनयु टाईम्स (ब्यूरो रिपोर्ट)
इंदौर 22 मार्च, 2020
भारत सरकार द्वारा इस आशय की मार्गदर्शिका जारी की गई है, जिसके अन्तर्गत सभी अस्पतालों और डॉक्टरों के लिये यह अनिवार्य किया गया है कि वे उनके पास इलाजरत कोरोना वायरस प्रभावित मरीज को अधिसूचित करें।
प्रदेश के स्वास्थ्य आयुक्त श्री प्रतीक हजेला ने बताया कि इस मार्गदर्शिका के अनुसार सभी शासकीय और निजी अस्पताल, शासकीय स्वास्थ्य संस्थानों, रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर्स एवं आयुष प्रैक्टिशनर्स के लिये यह अनिवार्य होगा कि वे उनके यहाँ इलाजरत कोरोना वायरस प्रभावित मरीज के बारे में संबंधित डिस्ट्रिक्ट सर्विलेन्स यूनिट को अधिसूचित करें। इस सिलसिले में स्वास्थ्य आयुक्त ने प्रदेश के सभी प्राईवेट मेडिकल प्रैक्टिशनर्स तथा नर्सिंग होम ऐसोसिएशन एवं अध्यक्ष इंडियन मेडिकल ऐसोसिएशन के अध्यक्षों को पत्र जारी किया है।