*इंदौर:-DNU*
प्रशासन ने खंडवा रोड पर दिन में भारी वाहनों के संचालन पर एक महीने के लिए रोक लगा दी है। इंदौर-खंडवा मार्ग पर अगस्त में कावड़ यात्रा होने के कारण पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को देखते हुए जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया। उक्त मार्ग पर संचालित भारी वाहन जो इंदौर से खंडवा मार्ग पर संचालित होते हैं, उनपर सुबह से रात 9 बजे तक रोक लगाई गई है।
सार्वजनिक सुरक्षा के मद्देनजर केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारी वाहन प्रात: 8 बजे से रात 9 बजे तक तेजाजीनगर से डायर्वट रूट राऊ-महू मार्ग से संचालित होगें। आवश्यक सेवाओं में लगे दुग्ध वाहन, नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन, पुलिस वाहन, फायर ब्रिगेड, पानी टेंकर, आर्मी के वाहन, विद्युत मण्डल के कार्य में संलग्न वाहन, एलपीजी, पैट्रोलियम पदार्थ वाहन, कृषि उपज मंडी में सब्जी ले जाने वाले वाहन, यात्रा बस को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया हैं। यह आदेश एक माह तक प्रभावशील होगा।