डीएनयु टाईम्स (धर्मेंद्र सोनी, इंदौर)
आम उपभोक्ता के बैंकिग संव्यवहार पर रोक
इंदौर, 06 मई 2020
अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी श्री बीबीएस तोमर ने दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 की धारा-144 के तहत पूर्व में जारी आदेश में संशोधन करते हुये इंदौर जिले में स्थित 31 व्यावसायिक प्रतिनिधियों को उनकी बैंक शाखाओं में प्रतिदिन कार्यालयीन दिवसों में प्रात: 11 बजे से सायंकाल 5 बजे तक बैंकों के समस्त प्रकार के आंतरिक कार्य किये जाने की अनुमति प्रदान की है। इसमें कम्पनियों के कैश भी बैंकों द्वारा स्वीकार किये जायेंगे। जारी आदेशानुसार बैंकों को जारी आदेश में चुनिंदा 31 व्यावसायिक प्रतिनिधियों के अलावा अन्य किसी ग्राहकों और उपभोक्ताओं से बैंक का भौतिक संव्यवहार प्रतिबंधित रहेगा।
जिला प्रशासन द्वारा भगवती सेल्स, सावित्री टी कंपनी, कमल किराना भण्डार, अग्रवाल पापड़ प्रायवेट लिमिटेड, अग्रवाल स्नैक्स फूड इंडिया, विजयवर्गीय टी कंपनी, अल ट्रेडिंग हॉउस, ट्यूलिप लॉजिस्टिक्स, अग्रवाल फैमली फुड इंडिया, अग्रवाल मसाले, मनोज ट्रेडर्स, माधुरी रिफायनर्स, संचल ट्रेडर्स, एमआर इन्टरप्राइजेज, बजरंग ट्रेडर्स, ओजश्वी गणेश ट्रेड ऐण्ड एजेंसी, परमेश्वर टी कंपनी, गुजरात ट्रेडिंग कंपनी, स्पंदन इंटर प्राइजेश, बीटीआई पैमेंट्स, कंचल शैल्स, ग्रिरनार कोरगेन्टल, कनक आयुर्वेदिक एजेंसी, न्यू पीयुष फॉर्मा, सुभेदा मेडिकल ऐजेंसी, प्रज्ञानंद आर्य औषधालय, बालाजी लक्ष्मी मेडिकल हॉल, न्यू पीयूष फॉर्मा, श्रीनाथ आयुर्वेद भवन, नर्मदा एजेंसी, सुयश ट्रेडेक्स को बैंकिंग संव्यवहार अनुमति प्रदान की गई है।