डीएनयु टाईम्स (धर्मेंद्र सोनी, इंदौर)
जीतू सोनी के केस पार्टनर को अग्रिम ज़मानत
लसूडिया पुलिस फरियादी मोहम्मद उस्मानी की रिपोर्ट पर जीतू सोनी , जाफ़र अली और अन्य के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी के केस में गवाही नही देने के लिए धमकाने का मामला दर्ज किया था । मुलज़िमों के ख़िलाफ़ धारा 506,507,195a और 34 की कायमी की थी। जाफ़र की तरफ़ से वरिष्ठ वकील संजय जैन और सूरज उपाध्याय ने Adj उमेश श्रीवास्तव ( विशेष जज सीबीआई ) कोर्ट के यह धारा 438 crpc के तहत अग्रिम ज़मानत आवेदन लगाया था । अभिभाषक जैन और उपाध्याय ने तर्क दिए की फरियादी उस्मानी अपराधी है , उस शहर के कई थानो में केस दर्ज है। जिस धोखाधड़ी के मामले में गवाही नही देने को लेकर धमकाने का आरोप लगा है वो मामला झूठा निकला। उस मामले में कोर्ट के आदेश पर उस्मानी के ख़िलाफ़ कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है । जाफ़र पत्रकार और वकील है , उसे कई ईनाम मिले है । आज तक उसके ख़िलाफ़ किसी भी थाने में शिकायत नही हुई है । प्रेस- क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने भी जाफ़र के पक्ष में एक प्रणाम- पत्र दिया । जैन और उपाध्याय के तर्क से सहमत होकर Adj श्रीवास्तव ने जाफ़र की अग्रिम ज़मानत स्वीकार कर ली ।