डीएनयु टाईम्स (राजेंद्र गुप्ता, धार)
इंदौर 23 अप्रैल 2020
लॉकडाउन के दौरान अति आवश्यक वस्तुओं का परिवहन अनुमति पास जारी करके निरंतर किया जा रहा है। लोगों को अति आवश्यक सामान यथा राशन, दवाईयाँ समय-समय पर दी जाने वाली कुछ घण्टों की छूट के दौरान उनसे संबंधित दुकानों को खुलवाकर आमजन को प्रदाय की जा रही है। दूध एवं सब्जी के लिए सब्जी विक्रेताओं तथा दूध विक्रेताओं को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए घर-घर बिक्री हेतु अनुमति पास जारी किए गए है।
यह जानकारी गत दिवस जिला पंचायत धार के सभागार में वाणिज्य कर आयुक्त श्री राघवेंद्र सिंह को कलेक्टर श्री श्रीकांत बनोठ द्वारा दी गई। श्री सिंह को धार जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी कार्यों की समीक्षा के लिए विशेष रूप से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है। उन्होंने डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्यों से विस्तार से बातचीत की। इस दौरान पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह भी मौजूद थे।
कलेक्टर श्री बनोठ ने बताया कि उपरोक्तानुसार दी जाने वाली सुविधाओं में सोशल डिस्टेंसिंग तथा संपूर्ण लॉकडाउन का अनिवार्यतः पालन करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जिले में लॉकडाउन अवधि 23.03.2020 के बाद से औसतन 30 हजार लोगों को प्रतिदिन फूड पैकेट, भोजन वितरीत किया जा रहा है। आज दिनांक तक शहरी क्षेत्र में 4,25,222 फूड पैकेट तथा ग्रामीण क्षेत्र में 25,753 फूड पैकेट इस प्रकार कुल 5,50,975 फूड पैकेट वितरीत किए गए है। दिनांक 15.04.2020 को प्रारंभ हुए उपार्जन के संबंध में जिले के समस्त उपार्जन केन्द्रों/मण्डियों पर पर्याप्त सैनिटाइजर उपलब्ध कराया गया है। उपार्जन केन्द्रों, मण्डियों पर कृषकों एवं कर्मचारियों का तुलावटी हम्मालों के लिए कुल 50,000 मास्क एनआरएलएम से तैयार करवाकर वितरीत करवा दिए गए है। प्रत्येक उपार्जन केन्द्र पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते हुए 3-3 फीट की दूरी पर गोले बनवाए गए है। मंडियों पर पर्याप्त सैनिटाइजर सीएसआर फण्ड से उपलब्ध कराया