डीएनयु टाईम्स (ब्यूरो रिपोर्ट)
इंदौर 14 दिसम्बर 2019
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नईदिल्ली के निर्देशानुसार एवं मुख्य न्यायाधिपति मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में शनिवार 14 दिसम्बर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन प्रशासनिक न्यायाधिपति श्री एस.सी. शर्मा के मार्गदर्शन में किया गया। जिसमें लोक अदालत के माध्यम से न्यायालयों में लंबित विभिन्न प्रकार के प्रकरणों का निराकरण किया गया।
श्री अनिल शर्मा प्रिंसिपल रजिस्ट्रार एवं सचिव उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर ने बताया कि नेशनल लोक अदालत में प्रकरणों के निराकरण हेतु उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर हेतु चार खण्डपीठों का गठन किया गया था। जिसमें न्यायाधिपति श्री प्रकाश श्रीवास्तव एवं अधिवक्ता श्री मिलिंद फड़के, न्यायाधिपति मिस वन्दना कसरेकर एवं अधिवक्ता मिस मिनी रविन्द्रन, न्यायाधिपति श्री वीरेन्दर सिंह एवं अधिवक्ता श्री विवेक पटवा और न्यायाधिपति श्री शैलेन्द्र शुक्ला एवं अधिवक्ता श्री विवेक शरण की खण्डपीठ का गठन किया गया था। सभी खण्डपीठों द्वारा सिविल (एमएसीटी आदि), रिट एवं क्रिमिनल के प्रकरणों में सुनवाई की गई।
लोक अदालत में गठित खण्डपीठों में प्रथम अपील, द्वितीय अपील, अवमानना प्रकरण, एमसीसी, क्रिमिनल रीवीजन, क्रिमिनल अपील, मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति, रिट याचिकायें, कवर्ड मेटर, वैवाहिक विवाद के मामले, सर्विस मेटर आदि से संबंधित कुल 949 प्रकरणों को सुनवाई के लिए रखा गया था। जिसमें से मोटर दुर्घटना क्लेम के 147 प्रकरण निराकृत हुए, जिनमें कुल मुआवजा राशि एक करोड़ 73 लाख 69 हजार दो सौ रूपये के अवार्ड पारित किये गये एवं कुल 332 प्रकरण निराकृत किये गये।