*इन्दौर:-बाबा यादव*
प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने आज पीएम नरेंद्र मोदी का इंदौर के नेहरु स्टेडियम में कार्यक्रम आयोजित करने की सशर्त अनुमति दे दी है। उच्चन्यायालय की इंदौर खंडपीठ में जस्टिस विवेक रुसिया, जस्टिस एसके अवस्थी की डिविजन बेंच के समक्ष इस याचिका पर सुनवाई हुई. शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता मनोज द्विवेदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (एनएसजी) की टीम ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा की दृष्टि से स्टेडियम को ही फाइनल किया था। शासन ने याचिका में उल्लेख किया था कि प्रधानमंत्री को जेड प्लस सुरक्षा मिली हुई है। उनके आयोजन के लिए कवर किया हुआ स्थान होना जरूरी है। नेहरू स्टेडियम से सुरक्षित स्थान शहर में कहीं नहीं है।हाई कोर्ट ने आज आदेश में कहा कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होने के बाद स्टेडियम को तीन दिन के भीतर अपने मूल स्वरूप में किया जाए। उल्लेखनीय है किहाई कोर्ट ने स्टेडियम में किसी तरह के कार्यक्रम किए जाने पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने 2010 में यह फैसला दिया था। –…
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