डीएनयु टाईम्स (धर्मेंद्र सोनी, इंदौर)
बहुचर्चित जीतू भाई सोनी के साथ धमकाने के मामले में आरोपित पत्रकार जाफर अली को मिली अग्रिम जमानत
27 फरवरी 2020
लसूडिया पुलिस ने दिसम्बर 2019 को फरियादी मोहम्मद उस्मानी की रिपोर्ट पर जीतू सोनी , जाफ़र अली और अन्य के ख़िलाफ़ धोखाधड़ी के केस में गवाही नही देने के लिए धमकाने का मामला दर्ज किया था जिसमे मुलज़िमों के ख़िलाफ़ धारा 506,507,195a और 34 की कायमी की गई थी।
जाफ़र अली की तरफ़ से वरिष्ठ अभिभाषक द्वय संजय जैन और सूरज उपाध्याय ने आज माननीय न्यायाधीश उमेश श्रीवास्तव ( विशेष जज सीबीआई ) के न्यायालय में धारा 438 crpc के तहत अग्रिम ज़मानत आवेदन लगाया,आवेदन में अभिभाषक द्वय जैन व उपाध्याय ने माननीय न्यायालय को तर्क दिए की फरियादी उस्मानी आदतन अपराधी है एव उसपर शहर के कई थानो में केस दर्ज है। अतः उस्मानी ने जिस धोखाधड़ी के मामले में गवाही नही देने को लेकर धमकाने का आरोप लगाया था वो मामला झूठा निकला । इसी मामले में कोर्ट के आदेश पर उस्मानी के ख़िलाफ़ कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है ।
अभिभाषक द्वय संजय जैन और सूरज उपाध्याय ने न्यायालय को यह भी कहा कि जाफ़र अली पत्रकार और वकील भी है , उसे कई ईनाम मिले है । आज तक उसके ख़िलाफ़ किसी भी थाने में शिकायत नही हुई है । प्रेस- क्लब अध्यक्ष अरविंद तिवारी ने भी जाफ़र के पक्ष में एक प्रणाम- पत्र दिया ।
जिस पर अभिभाषक संजय जैन और सूरज उपाध्याय के तर्को से सहमत होकर माननीय न्यायाधीश उमेश श्रीवास्तव(विशेष जज सीबीआई) ने जाफ़र की अग्रिम ज़मानत स्वीकार कर ली ।
एडव्होकेट संजय जैन
📞9826013275
एडव्होकेट सूरज उपाध्याय
📞9826048301