डीएनयु टाईम्स (धर्मेंद्र सोनी, इंदौर)
इंदौर 6 नवम्बर,2019
मध्यप्रदेश शासन द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं हेतु स्वयं का उद्योग/ सेवा उद्यम स्थापित करने के उद्देश्य से जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के माध्यम से मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का संचालन किया जा रहा है। योजनांतर्गत आवेदन हेतु आवेदन मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो, न्यूनतम कक्षा 10वीं उत्तीर्ण हो, आवेदन दिनांक को आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो, किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/ सहकारी बैंक का चूककर्ता/अशोधी नहीं होना चाहिये। शासन द्वारा योजना से आयकरदाता नहीं होने संबंधी शर्त हटा दी गई हो।
योजना केवल उद्योग (विनिर्माण) एवं सेवा क्षेत्र की समस्त परिजयोजनाएं जो CGTMSE अंतर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिये पात्र है, के लिये मान्य होगी, परंतु व्यापारिक गतिविधियां, भैंसपालन, पशुपालन एवं कक्कुट पालन संबंधी परियोजनाओं को पात्रता नहीं होगी। योजनांर्गत परियोजना लागत न्यूतम 10 लाख रूपये से अधिक 2 करोड़ रूपये तक के ऋण हेतु आवेदन किये जा सकते हैं। परियोजना के पूंजीगत लागत पर मार्जिन मनी सहायता 15 प्रतिशत अधिकतम 18 लाख तथा बीपीएल हेतु परियोजना की पूंजीगत लागत का 20 प्रतिशत अधिकतम 18 लाख मार्जिन मनी देय होगी। इस योजनांतर्गत परियोजना की पूंजीगत लागत 5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से एवं महिला उद्यमियों हेतु 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्ष ब्याज अनुदान देय होगा। योजनांतर्गत ग्यारंटी शुल्क प्रचलित दर पर 7 वर्ष तक देय होगा।
महाप्रबंधक उद्योग श्री एस.के. चौहान ने बताया कि आवेदन एमपी ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। ऑनलाइन आवेदन ही मान्य किये जायेंगे। योजना की विस्तृत जानकारी विभाग की वेबसाइट www.msme.mponlie.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।