डीएनयु टाईम्स (राहुल दुबे, जलोंन)
किशोर से कुकर्म में 25 साल की कैद, 25 हजार अर्थदण्ड
दिनांक 23 दिसम्बर 2019
उरई (जालौन) थाना एट में नाबालिग दुराचार के मामले में महज एक माह में अभियुक्त को जिला जज न्यालालय के पास्को एक्ट की विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई 25 वर्ष की सजा व 25 हजार का जुर्माना और नाबालिग कपरिजनो को 25 हजार की सहायता राशि देने की सुनाई सजा
जनपद जालौन में महज एक माह अंदर ही दुराचार के मामले में अभियुक्त को 25 वर्ष की सजा 25000 का जुर्माना और 25 हजार की पीड़ित नाबालिग के परिजनों को सहायता राशि कीसुनाई गई सजा डॉक्टर सतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष एट अरुण तिवारी ने एक नाबालिग के साथ दुराचार का मामला दिनाँक 22 नवम्बर 2019 को मुकदमा अपराध संख्या 341/19 धारा 323, 504 506 ,377आईपीसी व 3/4 पास्को एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें 28 नवंबर को न्यायालय में एसपी जालौन के निर्देशानुसार अभियुक्त धर्मेंद्र उर्फ पटेल ग्राम सतोह के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया गया और 29 नवंबर से मुकदमे का ट्रायल शुरू हो गया सुप्रीम कोर्ट व उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की मंशा के अनुसार यूपी जिले के पुलिस अधीक्षक द सतीश कुमार के कुशल नेतृत्व में थानाध्यक्ष एट अरुण तिवारी ने जिले में सबसे कम समय में अभियुक्त के खिलाफ चाजर्शीट दाखिल करके पीड़ित नाबालिग को न्याय दिलाने का कार्य किया
अभियुक्त धर्मेंद्र को जिले के पास्को एक्ट के सीजेएम गुलाम मुस्तफा की विशेष अदालत में अभियुक्त धर्मेंद्र को 25 वर्ष का कारावास व 25000 का जुर्माना व पीड़ित नाबालिक बच्चे के परिजनों को 25000 की धन की सहायता राशि देने की सजा सुनाई गई।