डीएनयु टाईम्स (धर्मेंद्र सोनी, इंदौर)
मास्क एवं सैनिटाइजर की उपलब्धता एवं गुणवत्ता से समझौता एवं कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ होगी सख्त कार्यवाही — कलेक्टर श्री जाटव
जांच टीम करेंगी आकस्मिक जांच
मास्क एवं सैनिटाइजर की उपलब्धता एवं गुणवत्ता से संबंधित बैठक संपन्न
इंदौर 20 मार्च 2020
कलेक्टर श्री लोकेश कुमार जाटव ने आज संपन्न हुई बैठक में सख्त निर्देश दिए कि मास्क एवं सैनिटाइजर की उपलब्धता तथा गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। ऐसे व्यापारी एवं विक्रेता जो मास्क और सैनिटाइजर की कालाबाजारी करते पाए गए, उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस विषम समय में यह सुनिश्चित करना होगा कि बाजार में उचित मूल्य पर मास्क एवं सैनिटाइजर उपलब्ध हो। आम जनता को इसके लिए भटकना न पड़े, इसके लिए जगह-जगह स्टॉकिस्ट बनाए जायेंगे, जिनके द्वारा रिटेल दुकान पर मास्क तथा सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
उल्लेखनीय है कि, भारत सरकार की 13 मार्च की अधिसूचना द्वारा मास्क तथा सैनिटाईजर को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में जोड़ा गया है। कोरोना के संक्रमण से बचाव के लिए यह दोनों ही वस्तु अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।
कलेक्टर श्री जाटव ने बताया कि इस कार्य के लिए विशेष रूप से जांच टीम बनाई गई हैं। इन जांच टीमों द्वारा आकस्मिक रूप से बाजार में मास्क तथा सैनिटाइजर की उपलब्धता एवं उनकी गुणवत्ता की जांच की जायेगी एवं समझौता पाए जाने की स्थिति में सख्त कार्यवाही की जाएगी।
बैठक में मास्क निर्माता, सैनिटाइजर निर्माता, केमिस्ट एसोसिएशन, इंदौर केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन तथा इंदौर दवा निर्माता संघ के प्रतिनिधि मौजूद थे। जिला प्रशासन की ओर से एडीएम श्री बीबीएस तोमर, एसडीएम श्री राकेश शर्मा एवं श्री शाश्वत शर्मा उपस्थित थे।
बैठक में शामिल हुए सैनिटाइजर निर्माताओं ने आइसोप्रोपिल अल्कोहल की अनुपलब्धता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इसके विकल्प के रूप में एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल की उपलब्धता के लिए एक्साइज विभाग से अनुमति मिलने पर वे शीघ्र ही बाजार में सैनिटाइजर की उपलब्धता सुनिश्चित कर सकते हैं। जिसके लिए कलेक्टर श्री जाटव ने उन्हें आश्वासन दिया कि जल्द ही यह कागजी कार्यवाही कर ली जाएगी।
कलेक्टर श्री जाटव ने जनता को यह संदेश दिया है कि मास्क की सिर्फ डिस्प्ले वैल्यू नहीं होती। अतः सही मास्क का ही प्रयोग करें एवं सैनिटाइजर और साबुन से बार-बार हाथ धोएं तथा सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखें। इसके अतिरिक्त समय-समय पर शासन द्वारा जारी किए जाने वाले निर्देशों का पालन करें।