डीएनयु टाईम्स (धर्मेंद्र सोनी , इंदौर)
श्री अमरेंद्र चौहान एएसपी क्राइम ब्रांच ने बताया कि मुखबिर से सुचना मिली की थाना कनाड़िया क्षेत्र में एक व्यक्ति नम्बर प्लेट बदल कर चोरी के दो पहिया वाहन से घूम रहा है। प्राप्त सूचना पर क्राईम ब्रांच की टीम ने थाना-कनाडिया पुलिस के साथ संयुक्त रूप से कार्यवाही करते हुये तलाश कर एक संदेही व्यक्ति राजेन्द्र उर्फ राजू पिता भगवान शर्मा उम्र-36 वर्ष निवासी – 265 श्याम नगर एन.एक्स थाना हीरानगर इन्दौर को पकड़ा जिसके पास उपलब्ध दो पहिया वाहन क्रमांक MP09MQ7218 के संबंध में पूछताछ की गई तो संदेही व्यक्ति ने उक्त संदिग्ध वाहन से संबंधित दस्तावेज रजिस्ट्रेशन कार्ड दिखाया जिसमें मोटर साईकिल की नम्बर प्लेट पर अंकित आर अी ओ वाहन क्रमांक व रजिस्ट्रेशन कार्ड में अंकित क्रमांक MP09MQ7218 एक समान पाया गया, लेकिन रजिस्ट्रेशन कार्ड पर अंकित चेसिस नम्बर को वाहन के चेसिस नम्बर पर मिलान करने पर दोनों भिन्न भिन्न पाये गये जिसमें आरोपी को संदेह कि आधार पर मय वाहन के हिरासत में लिया जाकर पुलिस टीम द्वारा पूछताछ की गई जिसमें आरोपी ने खुलासा किया वाहन का असल आर टी ओ क्रमांक – MP09MB5589 है जोकि उपरोक्त दो पहिया वाहन उसने चुराया था तथा आरोपी के पास फर्जी रजिस्ट्रेशन कार्ड के संबंध में पूछताछ करने पर उसने बताया कि मोटर साईकिल चुराने के बाद पुलिस से बचने के लिये टायपिंग की दुकान से एडिटिंग करवा कर उसने गाडी का डुप्लीकेट रजिस्ट्रशन कार्ड बनवाया था।
उक्त आरोपी से की गई पूछताछ में उसने एक अन्य दो पहिया वाहन को चुराना स्वीकार किया जिसकी निषानदेही पर वाहन बरामद कर आरोपी के विरूद्ध थाना-कनाडिया में सिलसिला क्रमांक 04/19 धारा-379 भा.द.वि. व 41(1-2) जा.फौ. के तहत पंजीबद्ध किया जाकर 02 मोटर सायकल हीरो होण्डा डीलक्स/सुपर स्प्लेण्डर को जप्त किया गया है। उक्त आरोपी ने पूछताछ पर बताया कि वह स्टील रैलिंग बनाने का काम करता है व कक्षा 10 तक पढा लिखा है। आरोपी ने बताया कि रंगीन शौक के चलते रूपयों पैसों की कमी को पूरा करने के लिये मोटर साईकिल चोरी करने लगा था। आरोपी से बरामद वाहनों की तस्दीक करने पर 01 वाहन थाना संयोगितागंज के अपराध क्र 248/18 धारा 379 भादवि में चोरी होना ज्ञात हुआ है शेष 01 वाहन कहां से चुराया तथा उसकी कहां रिपोर्ट दर्ज है इस संबंध में तस्दीक की जा रही है।
आरोपी पूर्व में भी नकली दस्तावेज बनाकर चोरी के मोबाईल बेचने के अपराध में थाना-सेंधवा शहर जिला-बडवानी के अपराध क्रमांक-260/14 धारा-461, 379, 420, 469, 470, 468, 120 (बी) भा.द.वि. में गिरफ्तार हो चुका है, जिसका प्रकरण वर्तमान में माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।