डीएनयु टाईम्स (धर्मेंद्र सोनी, इंदौर)
दिनांक 20.05.2019
★ एन.आर.आई पति विदेश ले जाकर पत्नि को प्रताड़ित करने वाले को इंंदौर व्ही केेेअर फ़ॉर यू की टीम ने किया गिरफ्तार
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अमरेंद्र चौहान ने बताया कि फरियादी विवाहित युवति द्वारा ईमेल के माध्यम् सें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय को शिकायती आवेदन पत्र प्रेषित किया गया था जिसमें फरियादिया ने आरोप लेख किया था कि उसका विवाह वर्ष 2013 में राजदीप श्रीवास्तव नामक युवक से हुआ था जोकि मूलतः लखनऊ उत्तर पद्रेश का रहने वाला है। विवाहोपरांत दोनों के मध्य परस्पर लड़ाई झगड़े होने लगे थे जिसमें अनावेदक आवेदिका का पति उसे मारपीट कर डराता धमकाता था तथा 10 लाख रूपयों की मांग करता था। मनमुटाव होने से दोनों अलग अलग रहने लगे थे। युवति मूलतः इंदौर वासी थी अतः पति से अलग होकर वह अपने घर इंदौर आकर रहने लगी थी। शिकायत को गंभीरता से संज्ञान में लेते वी केयर फॉर यू की टीम द्वारा जांच की गई जिसमें यह बता सामने आई कि युवति विवाह पूर्व नोएडा में एक निजी कंपनी में जॉब करती थी जहां पर राजदीप श्रीवास्तव पिता जीबी श्रीवास्तव नामक व्यक्ति भी कंपनी में नौकरी करता था। परस्पर काम करने तथा मेल मिलाप होने से उनके मध्यम दोस्ती हो गई जो समय के साथ धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। परिवारों की रजामंदी से उपरोक्त दोनों युवक युवति ने परस्पर विवाह कर लिया इसी दरमियान युवति को नौकरी के लिये अमेरिका से ऑफर आया जहां उसने राजी होकर ज्वाईन कर लिया। युवक भी कुछ समय बाद अमेरिका अपनी पत्नि के पास रहने चला गया जहां उसकी भी नौकरी लग गई। आवेदिका से उसके पति राजदीप श्रीवास्तव द्वारा तत्समय प्रतिदिन लडाई झगडें कर मारपीट की जाने लगी जिससे वह विदेश में परिवार से अलग रहते हुये मानसिक रूप से कॉफी आहत व परेशान हो चुकी थी। 2017 में युगल दंपत्ति परिवार में शादी समारोह में शामिल होने हेतु अमेरिका से लखनउ उत्तप्रदेश आये थे। जहां युवक ने अपनी पत्नि की मारपीट की व 10 लाख रूपयों की मांग की। रूपये ना देने पर उसके पति द्वारा आवेदिका को उसके दुधमुंहे बच्चे सहित जान सें मारने की धमकी दी गई।
व्ही केयर फॉर यू क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम द्वारा मामले में गहनता से जांच करते हुये आरोपी को योजनाबद्ध तरीके से पकड़ कर थाना कनाडिया के सुपुर्द किया गया। आरेापी के विरूद्ध घरेलू हिंसा करने के परिपेक्ष्य में थाना कनाड़िया पर अपराध क्रमांक 258/19 धारा 498ए, 323, 506 भादवि के अन्तर्गत अपराध पंजीबध्द् कर विवेचना में लिया गया है।