*इन्दौर:-बाबा*
*महिलाओं की अंतरंग फोटो वायरल करने का धमकी देकर, आरोपी करना चाहता था उनका शारीरिक शोषण।*
*वी.आई.पी. नम्बरों का उपयोग कर आरोपी खोल चुका था दर्जनों लोगों की फेसबुक आई.डी.।*
*पहचान छुपाकर करता था आरोपी युवतियों से चैटिंग।*
इन्दौर-दिनांक 02 सितंबर 2018- शहर मे बढ़ रही ऑनलाईन फ्रॉड, सायबर क्राईम व सोशल मिडिया से सबंधित अपराधों पर अंकुश लगानें व इनमें लिप्त आरोपियों के विरूद्ध उचित वैधानिक कार्यवाही करने के निर्देश पुलिस उप महानिरीक्षक इन्दौर शहर श्री हरिनारायणाचारी मिश्र के द्वारा दियें गयें हैं। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक मुखयालय इन्दौर श्री मो. यूसुफ कुरैशी के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की सायबर सेल को, सायबर क्राईम को अंजाम दे रहे आरोपियों की पतासाजी कर उनके विरूद्ध विधिसंगत कार्यवाही किये जाने हेतु समुचित दिशा निर्देश दिये गये है।
क्राईम ब्रांच इन्दौर को सायबर अपराधों के संबंध में विभिन्न प्रकार के शिकायती आवेदन लगातार प्राप्त हो रहे थे। उपरोक्त शिकायती आवेदनपत्रों के संदंर्भ में क्राईम ब्रांच को वरिष्ठ कार्यालय के माध्यम से विभिन्न ऐसे शिकायत आवेदन पत्र प्राप्त हुये जिसमें आवेदकगणों की फेसबुक आई.डी. किसी अज्ञात व्यक्ति ने हैक कर, आवेदकों की फेसबुक आई.डी में जुड़ी हुई महिलाओं को अश्लील मैसेज भेज दिये थे। आवेदकगणों को जब इस विषय में सूचना प्राप्त हुई तो उन्होनें ऐसे किसी भी मैसेज को भेजने से इंकार करते हुये शिकायत क्राईम ब्रांच कार्यालय में आकर की। शिकायत आवेदन पत्रों का अवलोकन कर उनकी जांच के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया कि अज्ञात व्यक्ति ने आवेदकगणों की फेसबुक आई.डी. हैक कर उस आई.डी. से संबंधित महिला मित्रों को अश्लील मैसेज उनका शारीरिक शोषण करने के आशय से किये थे। सभी मैसेज में अज्ञात आरोपी द्वारा महिलाओं को यह कहकर धमकाया गया था कि उनके अश्लील तथा अंतरंग वाले फोटो उस व्यक्ति के पास है। अज्ञात आरोपी चाहता था कि वे महिलायें उससे आकर मिले तथा उसके कहे अनुसार उसके साथ शारीरिक संबंध बनाये। शिकायत जांच के दौरान क्राईम ब्रांच की टीम ने, कुशल योग्यता तथा उच्च व्यवसायिक दक्षता का परिचय देते हुये सूक्ष्मता से तकनीकी विश्लेषण केआधार पर आवेदकों की आई.डी. किस किस मोबाईल फोन में कब से कब तक उपयोग की गई यह तथ्य ज्ञात किया तो विदित हुआ कि आवेदकगणों की फेसबुक आई.डी. एक अन्य मोबाईल फोन पर उपयोग की गई है जोकि सभी आवेदकगणों की फेसबुक आई.डी. लॉग इन करने के लिये अज्ञात आरोपी द्वारा समान फोन का उपयोग किया गया था।
जांच में तथ्य स्पष्ट होने से अज्ञात आरोपी की पतासाजी की गई जिसको तकनीकी विशलेषण के आधार पर ज्ञात कर क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम ने आरोपी दिलीप पिता गंगाराम शर्मा उम्र 36 वर्ष निवासी 730 जागृति नगर इंदौर को तलब कर उससे उक्त कृत्य के संबंध में पूछताछ की जिसमें आरोपी पुलिस टीम को गुमराह करने का भरसक प्रयत्न करता रहा किंतु तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपी ने अपना जुर्म कबूल करते हुये पुलिस टीम को बताया कि वह एक बार ट्रेन में सफर कर रहा था तो उसके पास में बैठा एक व्यक्ति बार बार अपने मोबाईल फोन में नये नये मोबाईल नम्बर डालकर अज्ञात लोगों की फेसबुक आई.डी. लॉग इन करने की कोशिश कर रहा था। इसी तरीके से आरोपी दिलीप शर्मा ने अपने मोबाईल फोन पर लोगों के वी.आई.पी. सीरीज के मोबाईल नम्बर फेसबुक के यूजर नेम तथा पासवर्ड वाले कॉलम में डालकर अज्ञात व्यक्तियों की आई.डी. खोलने का प्रयत्न किया जिसके परिणामस्वरूप वह लगभग दर्जन भर से अधिक लोगों की फेसबुक आई.डी. को खोलने में सफल रहा, जिनकी आई.डी. आरोपी दिलीप शर्मा खोलने में सफल रहा उन्हें वह व्यक्तिगत तौर पर नहीं पहचानता हैं ना ही जिन महिलाओं को उसने मैसेज किये उन्हें वह जानता है लेकिन आरोपी ने बताया कि युवतियों को अश्लील मैसज भेजकर/अंतरंग वाली फोटो वायरल करने का बोलकर उनको धमकाने का उद्देश्य सिर्फ यह था कि वह उन युवतियों के साथ शारीरिक संबंध बना सके। आरोपी ने बताया कि वह इस प्रकार की घटनाऐं विगत तीन माह से कर रहा था जिसमें उसने कई लोगों की फेसबुक आई.डी. खोलकर दर्जनों युवतियों को मैसेज भेजे थे किंतु वह किसी महिला का शारीरिक शोषण करने में सफल नहीं हो पाया था। पुलिस टीम द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया जाकर उसके विरूद्ध पुलिस थाना परदेशीपुरा में अपराध क्रमांक 458/18 धारा 506, 507 भादवि 43, 66, 66 (सी) आई0टी0 एक्ट के तहत पंजीबद्ध कर कार्यवाही की गई है। आरोपी ने बताया कि वह मूलतः सिंधी कालोनी इंदौर का ही रहने वाला है, कक्षा 8 वीं तक पढ़ा है तथा वह एक व्यवसायी है जिसकी जूता चप्पलों की दुकान है इससे पहले वह गौरव तथा कदम फुटवेयर नामक दुकानों पर नौकरी करता था। आरोपी ने बताया कि उसके घर में उसकी पत्नि के अलावा उसकी दो लड़कियां भी हैं।
इंदौर पुलिस द्वारा जनसामान्य से यह अपील की जाती है कि सोशल मीडिया एवं अन्य आई0डी के यूजर नेम व पासवर्ड सामान्यतः ऐसे ना रखें जोकि आपके मोबाईल नम्बर या जन्मतिथि अथवा अन्य कोई संभाव्य हो। हमेशा पासवर्ड जटिल रखें जिसमें विशेष वर्ण व अंकों को शामिल करें तथा यह हमेशा गोपनीय रखें। सोशल मीडिया पर अनजान लोगों को मित्र ना बनाये। किसी भी प्रकार की धमकी सोशल मीडिया पर मिलने पर पुलिस को सूचित करें। सायबर हेल्पलाईन : – 7049124444, 7049124445
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