डीएनयु टाईम्स (धर्मेंद्र सोनी, इंदौर)
इंदौर 15 अप्रैल,2020
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री मनीष सिंह ने दी एपिडेमिक डिजीज एक्ट1897 तथा मध्य प्रदेश शासन के स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के तहत कोविड-19 के संक्रमण से निजात पाने एवं शहर वासियों के समुचित इलाज के लिए शेल्बी अस्पताल को येलो एवं रेड कैटेगरी मरीजों के इलाज हेतु चिन्हांकित किया है।
इसके तहत शेल्बी हॉस्पिटल को कोविड- पाॅज़िटिव मरीज एवं कोविड सिम्प्टोमेटिक मरीज़ो के इलाज हेतु रेड एवं येलो केटेगरी में इलाज हेतु एडमिट करना होगा। उन्होंने निर्देश दिए कि अस्पताल प्रबंधन मेडिकल आवश्यकतानुसार कुछ भाग कोविड- 19 पॉजिटिव मरीज एवं शेष सिम्प्टोमेटिक मरीजों हेतु निर्धारित करेगा।
कलेक्टर के निर्देशानुसार पॉजिटिव मरीजों के उपचार हेतु आइसोलेशन क्षेत्र निर्मित कर उनका उपचार किया जाएगा। गंभीर मेडिकल स्थिति के मरीजों को एंबुलेंस से परिवहन कर अरविंदो या अन्य श्रेणी के अस्पताल में नहीं भेजा जाएगा।
शेल्बी अस्पताल प्रबंधन को दी एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के अंतर्गत दिए गए समस्त निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा। तथा उल्लंघन करने पर इसे अपराध की श्रेणी में माना जाएगा।
कलेक्टर श्री मनीष सिंह ने अस्पताल संचालक को निर्देश दिये हैं कि वे सिम्प्टोमेटिक मरीजों हेतु एक व्यवस्थित ओपीडी संचालित करेंगे ताकि इससे पीड़ित मरीज वहां आकर ओपीडी चिकित्सकों से परामर्श ले सकें।