इंदौर:-DNU
राजगढ़ जिले की खिलचीपुर और देवास जिले की करनावद नगर पालिकाओं के अध्यक्ष पद के लिए होने वाले उपचुनाव पर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने रोक लगा दी। दोनों जगह अध्यक्ष पद को रिक्त घोषित करते हुए दोबारा निर्वाचन प्रक्रिया शुरू की गई है। उप चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया के बाद निर्वाचन की तारीख भी घोषित की जा चुकी है।
दोनों जगह 3 अगस्त को मतदान तय किया गया था, लेकिन अब हाईकोर्ट के आदेश पर पहले सरकार को प्रक्रिया के संबंध में अपना पक्ष रखते हुए स्थिति स्पष्ट करना होगी। दरअसल, खिलचीपुर नगर पालिका अध्यक्ष डॉ दीपक नागर और करनावद नगर पालिका अध्यक्ष कांता पाटीदार को पद से हटाने के लिए स्थानीय पार्षदों ने अविश्वास प्रस्ताव पारित किया था। बाद में कलेक्टर ने इस प्रस्ताव को राज्य शासन को भेज दिया। सरकार ने यह प्रस्ताव निर्वाचन आयोग को भेजा। इस पर कार्रवाई करते हुए निर्वाचन आयोग ने दोनों नगर पालिकाओं में प्रस्ताव को लेकर आम वोटरों की राय जानने के लिए मतदान कराया।
डॉ.नागर और कांता पाटीदार दोनों को आम राय में 50 प्रतिशत से कम वोट मिले। इस पर निर्वाचन आयोग ने 25 जनवरी को अधिसूचना जारी कर दोनों नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद को रिक्त घोषित कर दिया गया। हाल ही में 9 जुलाई 2018 को निर्वाचन आयोग ने दोनों ही नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के लिए उप चुनाव की अधिसूचना जारी की थी। इसके खिलाफ खिलचीपुर से अध्यक्ष पद से हटाए गए डॉ.दीपक नागर और करनावद के मतदाता अशोक प्रजापत ने हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट विनय सराफ के माध्यम से याचिकाएं दायर की। इनमें कहा कि अध्यक्ष पद से हटाने के लिए कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और गलत तरीके हटाया गया है। मप्र नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों का भी उल्लंघन किया है, इसलिए उप चुनाव नहीं करवाए जा सकते हैं। चुनाव निरस्त कर डॉ.नागर और पाटीदार को बहाल किया जाए। दोनों याचिकाओं पर एकसाथ सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निर्वाचन प्रक्रिया पर रोक लगा दी है और शासन को छः सप्ताह का समस्य जवाब पेश करने के लिए दिया गया है।
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