*• कुखयात जिलाबदर अपराधी, क्राईम ब्रांच इन्दौर की गिरफ्त में।*
*• जिलाबदर के आदेश का उल्लंघन कर इंदौर में रह रहा था आरोपी।*
*• आरोपी हैं थाना अन्नपूर्णा का सूचनीबद्ध बदमाश, पूर्व से दर्ज हैं 25 अपराध।*
*इन्दौर:-बाबा यादव*
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमति रूचिवर्धन मिश्र इन्दौर के व्दारा सूचीबद्ध बदमाशों तथा ऐसे आदतन अपराधी जो कि जिलाबदर होने के बाद भी जिले की सिमा में घूमते हैं तो जिला दण्डाधिकारी के आदेश की अवहेलना तथा उल्लघंन करने पर उपरोक्त प्रकार के अपराधियों को गिरफ्तार करने हेतु इंदौर पुलिस को निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के तारतम्य में पुलिस अधीक्षक इंदौर सूरज वर्मा के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम ब्रांच श्री अमरेन्द्र सिंह द्वारा क्राईम ब्रांच की समस्त टीमों के प्रभारियों को इस दिशा में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु समुचित निर्देश दिये गये थे।
इसी अनुक्रम में क्राईम ब्रांच की टीम को मुखबिर तंत्र के माध्यम से सूचना मिली थी कि थाना अन्नपूर्णा का सूचीबद्ध बदमाश जोकि जिला दण्डाधिकारी महोदय जिला इंदौर द्वारा जिलाबदर किया गया है, वर्तमान में अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र में घूमकर जिलाबदर के आदेश का उल्लंघन कर, आपराधिक गतिविधयों को अंजाम देने की योजना बना रहा है। प्राप्त सूचना पर क्राईम ब्रांच की टीम ने थाना-अन्नपूर्णा पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही करते हुये थाना अन्नपूर्णा क्षेत्रांतर्गत गहन पड़ताल कर पंकज उर्फ गुड्डू पिता हरिसिंह ठाकुर उम्र-41 वर्ष निवासी – 16 महावर नगर इन्दौर को धरदबोचा। आरोपी पंकज उर्फ गुड्डू पर मारपीट, जान से मारने की धमकी, गंभीर उपहति कारित करने, आर्म्स, आबकारी, बलवा जैसे 25 से अधिक प्रकरण पूर्व से ही पंजीबद्ध है जोकि थाना अन्नपूर्णा का निगरानीशुदा बदमाश हैं। आरोपी पंकज उर्फ गुड्डू को जिला दण्डाधिकारी इंदौर द्वारा आदेश क्रमांक/582/री-ए/निष्कासन/2019 इन्दौर, दिनांक 06.08.2019 के परिपालन में जिला इन्दौर, उज्जैन, देवास, खरगौन व खण्डवा जिलों की राजस्व सीमा से निष्कासित होकर आदेश की वैद्यता अवधि दिनांक तक अन्यत्र रहने का आदेश पारित किया था। आरोपी पंकज उर्फ गुड्डू ने उपरोक्त आदेश की अवहेलना कर, बिना अनुमति के इन्दौर शहर में आया था जिसे सूचना पर क्राईम ब्रांच की टीम द्वारा पकड़कर, अग्रिम कार्यवाही हेतु थाना-अन्नपूर्णा पुलिस के सुपुर्द किया गया ।