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4 पेटी अवैध शराब के साथ आल्टो कार जप्त # आबकारी वृत्त 2 की कार्यवाही

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डीएनयु टाईम्स (धर्मेंद्र सोनी, इंदौर)

◆आबकारी वृत्त आंतरिक-2(इंदौर) की कार्रवाई

◆ 4 पेटी अवैध शराब के साथ कार चालक को पकडा

◆ ढाबों मेंं की गई सघन जांच

श्रीमान कलेक्टर महोदय श्री लोकेश जाटव के आदेश एवं सहायक आयुक्त आबकारी श्री राजनारायण सोनी द्वारा जिला इंदौर को “ग्रीन सर्कल-क्लीन सर्कल” बनाये जाने हेतु दिये निर्देशानुसार इंदौर जिले में अवैध मदिरा के निर्माण, संग्रहण, परिवहन, विक्रय,एवं चौर्यनयन के विरुद्ध चलाये जा रहे विशेष अभियान के तहत दिनांक 03 जनवरी 2020 को कंट्रोलर संतोष सिंह कुशवाहा एवं एडीओ वीके वर्मा के मार्गदर्शन में आबकारी वृत्त आंतरिक-2 प्रभारी मीरा सिंह, उपनिरीक्षक की टीम द्वारा अवैध मदिरा विक्रय और संग्रह के विरुद्ध औचक कार्रवाई की गई।
आज मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर छोटी बांगडदा के पास सांवेर की तरफ जा रही अल्टो कार क्रमांक एमपी 09सीएम 0549 को रोककर तलाशी लेते हुए डिग्गी मेंं छिपाकर रखी गई 2 पेटी मशाला ,1 पेटी प्लेन और 1 पेटी बकार्डी ब्लैक शराब जब्त की गई।मौके से कार चालक राकेश फुलेरिया पिता कनिराम फुलेरिया 32 वर्ष निवासी मुकाता सांवेर जिला इंदौर को गिरफ्तार किया गया। शराब परिवहन और संग्रहण के दस्तावेज दस्तावेज नहीं मिलने पर आरोपी के विरुद्ध आबकारी अधिनियम 1915 की 34(1) क में प्रकरण पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया।

शराब माफियाओं के खिलाफ आबकारी की संयुक्त कार्यवाही भी की गई जिसमें आबकारी विभाग द्वारा मार्च निकाला गया

आरोपी और जब्ती
आरोपी-राकेश फुलेरिया पिता कनिराम 32 वर्ष ,निवासी मुकाता,सांवेर जिला इंदौर के कब्जे से अल्टो कार क्रमांक एमपी 09सीएम 0549 कीमती 3 लाख रुपए के अलावा कार की डिग्गी से 2 पेटी मशाला कीमती 8500 रुपए, एक पेटी प्लेन कीमती 3000 रुपए और 1 पेटी बकार्डी कीमती 12,000 रुपए ,कुल कीमती 3,23,500 रुपए की जब्त की गई।
विशेष सहयोग
कार्रवाई में विशेष सहयोग आबकारी उडनदस्ता प्रभारी निधि जैन जिला आबकारी अधिकारी और एडीईओ राजीव द्विवेदी के साथ आरक्षक सतीश कापरगावंकर और उनकी टीम की तरफ से मिला।

2 ढाबों की औचक चेकिंग

शराब से लोड कार पकडने से पूर्व आबकारी वृत्त आंतरिक-2 प्रभारी ने गश्त के दौरान हरियाणा ढाबा और शेर-ए-पंजाब ढाबा में दबिश देकर सघन तलाशी लेते हुए 45 पाव मशाला शराब कीमती 3823रुपए की जब्त की। ढाबों में आबकारी अधिनियम की धारा 34(1) और 36(1) के तहत कार्रवाई की गई।साथ ही ढाबा संचालकों को सख्त हिदायत भी दी ।

इन्होंने की कार्रवाई

आज की कार्यवाही एडीईओ बीके वर्मा की मौजूदगी में आबकारी वृत्त आंतरिक-2 प्रभारी मीरा सिंह, उपनिरीक्षक के नेतृत्व में मुख्य आरक्षक बद्री सिंह जामरा, आरक्षक उस्मान बेग और द्वारा की गई।

 

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