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भोपाल और देवास की कंपनियों के प्रकरण इंदौर श्रम कोर्ट में

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*इंदौर:-बाबा*
कर्मचारियों के हकों को नहीं देने और उन्हे प्रताडित करने के तीन मामलों में इंदौर श्रमायुक्त ने प्रकरण को श्रम न्यायालय में चलाने के आदेश दिए है। जिन कंपनियों के खिलाफ यह आदेश हुए है उनमें एक भोपाल और देवास की कंपनियां है।
श्रमायुक्त इंदौर ने सेवानियुक्त कर्मचारी रवि कौशल पिता दुलीचंद कौशल एवं  स्मार्टचिप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी भोपाल के बीच चल रहे प्रकरण क ो औघोगिक विवाद मानते हुए उसे श्रम न्यायालय में सौपने का आदेश दिया है। श्रमायुक्त ने इसी कंपनी के खिलाफ एक और कर्मचारी अमित सिरवैया पिता दीनानाथ सिरवैया के मामले के भी श्रम न्यायालय में भेजने का आदेश दिया है।
श्रमायुक्त ने एक अन्य मामलें में देवास की कंपनी दशमेश खालसा इंटर प्राइजेस के खिलाफ निर्णय देते हुए कर्मचारी सियाराम वर्मा पिता प्रतापदास वर्मा के प्रकरण को भी कोर्ट में सुनवाई करने के लिए भेज दिया है।

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