डीएनयु टाइम्स (इंदौर )
राज्य सायबर सेल इन्दौर श्री जितेन्द्र सिहं ने बताया कि दिनांक 30/01/2018 को आवेदिका प्रियल (परिवर्तित नाम) ने एक लिखित आवेदन किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा आवेदिका के नाम से फर्जी फेसबुक आई.डी. बनाने व आवेदिका के फोटो पोस्ट करने से संबंधित की थी, जिसकी जांच उप निरीक्षक पूजा मुवेल द्वारा कर अपराध क्रमांक 138/18 धारा 66 सी आई.टी. एक्ट का पंजीबद्ध कर विवेचना निरीक्षक राशिद अहमद द्वारा की जा रही है। अपराध मे विवेचना के दौरान आरोपी इमरान खान पिता इकबाल खान उम्र 29 साल निवासी 70/11 लालगली परदेशीपुरा इन्दौर को गिरफ्तार किया जाकर उसके कब्जे से घटना मे प्रयुक्त मोबाइल फोन व सिम जिससे आरोपी के द्वारा प्रियल (परिवर्तित नाम) की फर्जी फेसबुक आई.डी. बनाई थी, को जप्त किया गया। आरोपी ने पूछताछ पर बताया कि उसके बडे पापा के लडके की दोस्ती प्रियल (परिवर्तित नाम) से थी, दोनो साथ मे घूमते फिरते है जो इसको पंसद नही था जिसके कारण आरोपी ने फरियादिया को बदनाम करने के लिए उसकी फर्जी फेसबुक आई.डी. बनाना बताया।
उक्त आरोपी को पकड़ने में निरीक्षक राशिद अहमद, उप निरीक्षक पूजा मुवेल, प्रधान आरक्षक रामप्रकाश बाजपेयी, महिला आरक्षक दीपिका व्यास, आरक्षक दिनेश,सराहनीय भूमिका रही।