*इंदौर:-बाबा यादव*
हाईकोर्ट के जजों के खिलाफ टिप्पणी करने के एक मामले में प्रदेश के डीजीपी ऋषिकुमार शुक्ल फंसते नजर आ रहे है। डीजीपी द्वारा की गई टिप्पणी को हाईकोर्ट की बार एसोसिएशन ने कोर्ट की अवमानना माना है। उनके खिलाफ एक पत्र याचिका हाईकोर्ट रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत किया गया, जिसे रजिस्ट्रार मुख्य न्यायाधिपति जबलपुर के सामने प्रस्तुत करेंगे। पिछले दिनों एससी, एसटी विषय पर मप्र पुलिस विभाग द्वारा भोपाल में एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। सेमिनार में डीजीपी शुक्ला ने कहा था कि आजकल जज अपनी मंशा के अनुसार कानून की व्याख्या करने लगे हैं। उनके इस बयान पर हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ की बार एसोसिएशन कार्यकारिणी ने आपत्ति लेते हुए हाईकोर्ट ने न्यायाधीश पीके जायसवाल के सामने एक याचिका प्रस्तुत की थी। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के हाइकोर्ट एडवोकेट अजय बागडिया ने बताया कि उस याचिका को पत्र के माध्यम से रजिस्ट्रार के सामने प्रस्तुत किया जायेगा। इसके बाद रजिस्ट्रार इसे मुख्य न्यायाधिपति हाईकोर्ट जबलपुर के सामने प्रस्तुत करेंगे। याचिका में डीजीपी शुक्ला के खिलाफ सो ‘मोटो कंटेम्प्ट ऑफ़ कोर्ट’ की कार्रवाई करने की मांग की गई है।
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