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Home / मध्य प्रदेश / इंदौर / अब नही कर सकेंगी कुछ बहुवें झूठी दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट कोर्ट ने पीड़िता सास के हक में व्यवस्था देते हुए आरोपी बहु और उसके मायके वालों के विरुद्ध अपराध दर्ज करने के आदेश दिए..

अब नही कर सकेंगी कुछ बहुवें झूठी दहेज प्रताड़ना की रिपोर्ट कोर्ट ने पीड़िता सास के हक में व्यवस्था देते हुए आरोपी बहु और उसके मायके वालों के विरुद्ध अपराध दर्ज करने के आदेश दिए..

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*संजय बाबा यादव*

*498-A दहेज प्रताड़ना के कानून एवं पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग क्षम्य नही, झूठे दहेज प्रताड़ना के केस से पूरे ससुराल को सामाजिक मानसिक रूप से पीड़ा उठानी पड़ती हैं कोर्ट*

*महिला थाना इंदौर में दर्ज एक दहेज प्रताड़ना के झूठे केस में छत्रीबाग निवासी पीड़िता सास सुखलिया निवासी बहु और उसके मायके वालों को दिखाई जमीन..*
सुखलिया निवासी बहु रुचि गौर ने अपने मायके वाले माता पिता लखनलाल गौर सरोज देवी गौर के साथ मिल कर पीड़ित सास संतोष देवी व्यास और राधेश्याम व्यास के विरुद्ध महिला थाना इंदौर में झूठी दहेज प्रताड़ना और झूठे गर्भपात की रिपोर्ट कर पीड़ित ससुरालजनों को सोशल मीडिया पर बदनाम करना शुरू कर दिया था…
जिस पर से पीड़ित सास संतोष देवी व्यास के द्वारा अपने अधीवक्ता के माध्यम उक्त झूठी रिपोर्ट के बारे में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करवाते हुए प्रमाणं सोप बताया गया कि बहु रुचि ने बेटे श्रीकांत से प्रेम विवाह दोनों परिवारों को बताए बगेर किया था और शादी के बाद एक दिन भी रुचि ससुराल में नही रुकी और शुरू से ही मायके में रही है तो उससे दहेज मांगने और गर्भपात कराने वाली बातें झूठी है  एवं उचित जांच की मांग पीड़िता सास द्वारा की गई थी
जिस पर से महिला थाना इंदौर की सहायक उप निरक्षक राजकुमारी चौकसे को उक्त एफ. आई.आर में  सोपि गयी जांच अनुसंधान में अनुसंधान अधिकारी ने पीड़िता सास ससुर के विरुद्ध की गई दहेज प्रताड़ना और गर्भपात के आरोपो को झूठा पाते हुए महिला थाना इंदौर ने उपरोक्त एफ. आई.आर. में पीड़िता सास ससुर को क्लीन चिट देदी थी।
जिसके बाद पीड़िता सास सन्तोषदेवी व्यास ने जिला कोर्ट इंदौर में अपने अधीवक्तागण कृष्ण कुमार कुन्हारे एवं काशु महंत के माध्यम से परिवाद याचिका मय प्रमाण सोशल मीडिया पर ससुरालजनों को बदनाम करने के,महिला थाना में झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने,पुलिस को झूठी जानकारी देने,दहेज कानून का दुरुपयोग करने की धाराओ में  दस्तावेज,गवाह के साथ पेश करते हुए बहु और उसके मायके वालों के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की मांग उक्त परिवाद याचिका के माध्यम से की गई थी।
जिस पर से जिला कोर्ट इंदौर की न्यायिक दंडाधिकारी महोदय प्रथम श्रेणी श्रीमान वर्षा भलावीजी ने आरोपीगण बहु रुचि गौर, लखनलाल गौर,मॉ सरोज गौर मायके वालो के संज्ञान लेते हुए आरोपीगणों द्वारा महिला थाना इंदौर में दहेज गर्भपात की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवाने और पुलिस मशीनरी का दुरुपयोग करवाने,पीड़ित ससुरालजनों को सोशल मीडिया पर बदनाम कर मानहानि कारित करने आदि धाराओ 177/182/211/499/500/
506/34 भारतीय दंड सहिंता में  अपराध पंजीपद्ध करने के आदेश देते हुए थाना हीरा नगर के माध्यम से आरोपीगण बहु और उसके मायके वाले माता पिता को तलब दिनांक 17 अगस्त 2018 को कोर्ट में तालाब किया….

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