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जिला कोर्ट का बड़ा फैसला , बाहरवाली को भी है कानूनन घरवाली का अधिकार

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डीएनयु टाइम्स (इंदौर)
फेसबुक पर झूठ बोलकर फ्लर्टिंग कर , महिला का शोषण करना पड़ा महंगा .
जिला कोर्ट ने किया पिता पुत्र के खिलाफ घरेलु हिंसा का प्रकरण दर्ज .

सोशल मीडिया पर लड़कियों, महिलाओं के साथ फ्लेर्टिंग करने वालो को इंदौर कि एक अदालत ने कड़ा सबक दिया हैं। अदालत ने झूठ बोलकर प्रेम संबंध बनाने वाले प्रेमी को पीड़िता का पति मानते हुये उसके तथा अपराध में बेटे का साथ देने वाले पिता के खिलाफ भी घरेलू हिंसा का प्रकरण दर्ज कर लिया हैं। आरोप हैं कि अपनी पहली जीवित पत्नी को मृत बताकर धोखा देकर पीड़िता के साथ संबंध बनाये थे।
इंदौर जिला सत्र न्यायालय के समक्ष इंदौर निवासी मधु (परिवर्तित नाम) ने  भारत  सिंह धाकड़ निवासी लिंबोदी पर आरोप लगाया कि उसने फेसबुक पर दोस्ती की। विवाह करना का भरोसा देकर मधु का यौन शोषण किया। भारत ने मधु को बताया था कि उसकी पत्नी का देहांत हो चुका हैं। जबकि भारत की पत्नी जीवित हैं। जिस पर मधु की रिपोर्ट पर भारत के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। उधर कानून के शिकंजे में फंसे भारत के पिता ने मधु को विश्वास में लिया कि वो राजीनामा कर ले। जेल से छूटने के बाद भारत उसे पत्नी का अधिकार देगा। घर बसाने की चाह में मधु ने राजीनामा कर लिया, लेकिन भारत ने जेल से छूटने के बाद मुह मौड़ लिया।
जब कोर्ट पहुंची पीड़िता
अधिवक्ता कृष्ण कुमार कुन्हारे के माध्यम से पीड़ित ने बीती 25 जुलाई को जेएमएफसी साक्षी कपूर की अदालत से गुहार लगायी। पीड़िता ने मानसिक, शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाते हुये ससुराल पक्ष के विरुद्ध घरेलू हिंसा का प्रकरण दर्ज करने की प्रार्थना की। कोर्ट ने मामले को गम्भीरता से लेते हुये एक महिला एवं बाल विकास अधिकारी को जांच के आदेश दिये ।
अदालत ने पिता-पुत्र पर दर्ज किया मामला..
अधिवक्ता कुन्हारे के अनुसार महिला बाल विकास अधिकारी की जांच में महिला द्वारा लगाए गए सभी आरोपो की पृष्टि हुयीं हैं। जांच में ये बात भी सामने आयी हैं कि पीड़िता को दूसरी पत्नी का अधिकार दिए जाने का वादा कर, उससे समझौता किया गया। कोर्ट ने पीड़िता को दूसरी पत्नी का अधिकार देते हुये पति भारत सिंह और पति के पिता दिलीप सिंह के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है।

इस मामले में पति भरत और ससुर दिलीप धाकड़ को इंदौर जिला न्यायालय में 10 सितम्बर 2018 को पेश होने का आदेश दिया।

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