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बस संचालको को कोरोना वायरस के बचाव हेतु आवश्यक निर्देश जारी

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  1. डीएनयु टाईम्स (ब्यूरो रिपोर्ट)

इंदौर, 19 मार्च, 2020

        इंदौर संभाग के बुरहानपुर जिले में कोरोना वायरस से बचाव एवं रोकथाम हेतु परिवहन विभाग द्वारा समस्त बस संचालकों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। जिला परिवहन अधिकारी श्री आर एस गौतम ने बस संचालको को निर्देशित किया है कि बस संचालक अपनी बसों में यात्रा कर रहे यात्रियों के लिए कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण से सुरक्षा के आवश्यक उपाय करवाना सुनिश्चित करें। बस में लगे गेट और सीट के हैंडल को निरंतर सेनेटाइजर से साफ करें, बस की सीट, फ्लोर और अन्य भागों के नियमित रूप से सफाई करें, बस में सफर कर रहे यात्रियों पर कंडक्टर द्वारा निरंतर निगरानी रखी जाए, कोरोना वायरस संबंधी लक्षण दिखाई देने पर तत्काल जिला प्रशासन को इसकी सूचना दी जाए।

इसके लिए भारत सरकार द्वारा 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर 01123978046 और मध्य प्रदेश सरकार के हेल्पलाइन नंबर 0755-2527177 पर भी सूचना दी जा सकती हैं। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि बसों की खिड़कियों से पर्दे निकलवाना सुनिश्चित करें और रात्रिकालीन सेवा के दौरान यात्रियों को कंबल और चादर देना बंद करें। कोरोना वायरस से बचाव और रोकथाम करने के उद्देश्य से बस स्टैंड पर बैनर पोस्टर और बसों में स्टिकर प्रदर्शित कर आमजन को जागरूक करें।

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