डीएनयु टाईम्स (धर्मेंद्र सोनी, इंदौर)
खाद्य सुरक्षा नियंत्रक एवं औषधि प्रशासन ने जारी किए निर्देश
इंदौर एकेवीएन ने जारी किया वाट्सएप नंबर, मेल पर प्राप्त आवेदन पर तुरंत देंगे परमिशन
इंदौर 26 मार्च 2020
कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए उठाए गए विभिन्न उपायों के चलते जिला प्रशासन कई चुनौतियों का सामना कर रहा है। इनमें से एक अत्यंत महत्वपूर्ण, आवश्यक खाद्य सामग्री, दवाइयों आदि की उपलब्धता से संबंधित है। राज्य शासन के खाद्य सुरक्षा नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन श्री फ़ैज़ अहमद किदवई ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं। संभागायुक्त श्री आकाश त्रिपाठी द्वारा इंदौर क्षेत्र में आपूर्ति व्यवस्था के समन्वय के लिए मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम इंदौर के एमडी श्री कुमार पुरुषोत्तम को अधिकृत किया गया था। इंदौर में मध्यप्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास के एमडी श्री कुमार पुरुषोत्तम ने बताया है कि इन्दौर से मध्य प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर दवाएँ और अन्य ज़रूरी सामग्री की आपूर्ति की जाती है। इस संबंध में इंदौर स्थित मध्यप्रदेश औद्योगिक केंद्र विकास निगम द्वारा विशेष प्रबंध किए गए हैं। व्यापारी मेल अथवा वॉट्सऐप पर अपना आवेदन भेजकर अनुमति प्राप्त कर सकते हैं। श्री पुरुषोत्तम ने बताया है कि आवेदनकर्ता को मेल पर ही परमिशन जारी कर दी जाएगी। इस कार्य के लिए जनरल मैनेजर श्री आर के भँवर से संपर्क किया जा सकता है। इनके मोबाइल नंबर 9165010325 पर वाट्सएप करके आवेदन भेजा जा सकता है। ईमेल आईडी ed.roind@mpidc.co.in पर आवेदन मेल किया जा सकता है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए किसी भी आवेदक को कार्यालय में आने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी।
उल्लेखनीय है कि कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के संबंध में पूरे प्रदेश में लॉकडाऊन के चलते अनेक जिलों में आवश्यक खाद्य सामग्री, दवाइयां आदि की कमी होने की जानकारी प्राप्त हो रही थी। गत दिवस मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ली गयी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में यह तथ्य संज्ञान में आने पर उन्होंने इस संबंध में त्वरित व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए थे।
चूंकि इंदौर जिले में स्थित औद्योगिक क्षेत्र में स्थित इकाइयों, सीएनएफ एजेंट, होलसेलर तथा डिस्ट्रीब्यूटर्स एवं अन्य संबंधित इकाइयों से प्रदेश के अधिकांश जिलों में पूर्ति की जाती है इसके लिए यह अति आवश्यक है कि, इंदौर जिले में पूर्व की ही तरह आवश्यक सामग्रियों का निर्माण तथा वितरण निर्बाध रूप से बिना किसी बाधा के चलता रहे। इस कार्य को सफल बनाने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि जिले में संबंधित दवा व्यापारी संघ, खाद्य व्यापारी संघ तथा औद्योगिक क्षेत्र पदाधिकारियों संघ के साथ बैठक लेकर संबंधित आवश्यक उद्योगों तथा वितरण प्रणाली को निर्बाध रूप से चालू रखने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।
इसके अतिरिक्त प्रदेश के अन्य जिलों से प्राप्त होने वाली मांग की पूर्ति के लिए समस्त आवश्यक अनुमति जारी की जायें।
मध्य प्रदेश के खाद्य एवं औषधि नियंत्रक द्वारा जारी निर्देश अनुसार इस व्यवस्था के लिए प्रत्येक जिले में एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। जिससे संबंधित फैक्ट्री मालिक, परिवहनकर्ता, दवा तथा अन्य सप्लायर सीधे संपर्क कर सकेंगे। यह नोडल अधिकारी समस्त आवश्यक अनुमतियां जारी करने के लिए अधिकृत रहेंगे। इस प्रक्रिया के लिए एक प्रारूप तैयार किया गया है जिससे पूरे राज्य में एकरूपता बनी रहे।