डीएनयु टाईम्स (धर्मेंद्र सोनी, इंदौर)
इंदौर 23 मई,2020
विभिन्न एहतियाती उपायों का पालन करते हुये नागरिकों की सुविधा के दृष्टिगत सामान्य बीमारियों से पीड़ित जनता की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए जिले के समस्त स्पेशलिस्ट, जनरल प्रेक्टिशनर्स, फैमिली फिजीशियन्स आदि आयुष एवं होम्यापैथिक के रजिस्टर्ड डॉक्टर के क्लिनिक्स को निर्धारित शर्तों के अधीन खोले जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री मनीष सिंह द्वारा आदेश जारी कर दिये गये हैं। जारी आदेश में तय की गयी शर्तों और दिशा-निर्देशों, नियमों का सभी को पालन करना जरुरी होगा।
*कंटेनमेंट एरिया में कोई भी क्लिनिक नहीं खुलेगी
जारी आदेश के अनुसार कंटेनमेंट एरिया में कोई भी क्लिनिक नहीं खुलेगी। यदि कोई क्लिनिक का कोई कर्मचारी कंटेनमेंट एरिया में रहता हो तो उसे क्लिनिक में कार्य करने की अनुमति नहीं होगी। सभी डॉक्टर्स कोविड-19 से सुरक्षा हेतु समय-समय पर जारी गाईड लाईन का पालन सुनिश्चित करेंगे तथा व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण जैसे-थर्मल गन, ट्रिपल सर्जिकल मॉस्क, फेस शील्ड, हैंड ग्लब्स, सेनेटाईजर आदि का नियमित रूप से उपयोग करेंगे। यथासंभव मरीजों को पूर्व अपार्इंटमेंट के आधार पर ही क्लिनिक में आने की अनुमति प्रदान की जायेगी। किसी भी पेशेंट के क्लिनिक पर आने पर सर्वप्रथम थर्मल गन से उसका तापमान तथा पल्स ऑक्सीमीटर से उसका ऑक्सीजन सेच्युरेशन ज्ञात करना होगा तथा पूर्ण संतुष्टि के उपरांत ही सामान्य उपचार प्रारंभ करना होगा।
*सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य एहतियाती उपायों का करना होगा पालन
यह सुनिश्चित किया जाएगा कि क्लिनिक के वेटिंग रुम में दो-दो मीटर मान से ही दूरी रहे। यथासंभव क्लिनिक में ए.सी. का उपयोग नहीं किया जाये। अत्यावश्यक होने की स्थिति में ही 25 से 27 डिग्री तापमान तथा 40 से 7 डिग्री हिम्युडिटी पर ए.सी. चलाया जाये तथा साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि ए.सी. का यूनिट डॉक्टर की कुर्सी के पीछे हो। क्लिनिक की खिड़कियाँ खोलकर रखें। एरोसोल बनाने वाली क्रियाओं जैसे नेबुलाईजर आदि का उपयोग न करें। क्लिनिक के वेटिंग रुम में किताबे, खिलौने तथा अन्य अनावश्यक अनुपयोगी सामग्री न रखें।
आदेश में निर्देश दिये गये हैं कि क्लिनिक की साफ-सफाई तथा विसंक्रमण आदि का विशेष ध्यान रखा जाये। इस हेतु एक प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोरेट या 70 प्रतिशत अल्कोहल का उपयोग उपयुक्त होगा। संक्रमित अपशिष्ट निपटान के लिये एक लीकप्रूफ थैली का उपयोग करें तथा पूर्व में तयशुदा एजेंसी को ही सौंपे। क्लिनिक के फ्लोर एवं टायलेट को दिन में दो बार अनिवार्यत: साफ कराएँ। उपचार के दौरान उपयोग होने वाली सामग्री जैसे पेशेंट बेड, टेबल, बी.पी. इन्स्ट्रूमेंट, स्टेथेस्कोप आदि की सफाई का विशेष ध्यान रखें। अन्य उपयोगी वस्तुएँ जैसे कॉलबेल,बिजली के स्वीच, रेलिंग, दरवाजे के हेंडल आदि कोसमय-समय पर सेनेटाईज करते रहें।
*हर बार लिखना होगा नया प्रिस्केप्शन
मरीज के पुराने कागजों एवं रिपोर्ट को हाथ न लगायें तथा हर बार नवीन प्रिस्केप्शन लिखे। वेटिंग रूम में एक पोस्टर लगाया जाये जिसमें कोविड-19 से संबंधित सुरक्षा उपयों का विस्तृत उल्लेख हो। क्लिनिक के ओ.पी.डी. का समय यथासंभव कम रखें। सायं 6 बजे के पूर्व क्लिनिक को बंद करना सुनिश्चित करें। सभी डॉक्टर एवं क्लिनिक संचालकों द्वारा प्रशासन द्वारा तैयार किए गए एक एप डाउनलोड कर उसमें पंजीयन कराना अनिवार्य रहेगा। इस लिंक का प्रशिक्षण 21 मई, 2020 को सायं 7 से 8 बजे के मध्य नेहरु स्टेडियम में दिया जा चुका है। निर्धारित लिंक https://dashboard.covidindore.com/login में केवल उन मरीजों का विवरण अंकित करना सभी क्लिनिक संचालकों को अनिवार्य होगा, जिनका ऑक्सीजन सेच्युरेशन 95 प्रतिशत से कम हो एवं सर्दी, खाँसी, बुखार के लक्षण हो।
*सर्दी,खाँसी, बुखार के मरीजों का होगा फीवर क्लीनिक में इलाज
चिकित्सकों को यह निर्देशित किया गया है कि अगले तीन माह तक जितने भी सर्दी, खाँसी, बुखार के मरीज उनके यहाँ पहुँचे, उन्हें निकटतम शासकीय फीवर मोहल्ला क्लिनिक में भेजें। फीवर मोहल्ला क्लिनिक में भेजने के साथ-साथ ऐसे संदिग्ध मरीजों का विवरण निर्धारित उपरोक्त लिंक में दर्ज करना सभी चिकित्सकों के लिये अनिवार्य होगा। अगर यह पाया जाता है कि किसी निजी चिकित्सक ने यह विवरण नहीं दिया है तो उनकी यह अनुमति निरस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।
सभी क्लिनिक संचालक को निर्देशित किया गया है कि सर्दी, खाँसी,बुखार, ऑक्सीजन सेच्युरेशन 95 प्रतिशत से कम मरीजों को अपने क्लिनिक पर नहीं देखेंगे तथा निकटतम फीवर क्लिनिक पर भेजेंगे तथा उसका विवरण अनिवार्यत: एप में अंकित करेंगे। वे चिकित्सक जिनकी उम्र 60 वर्ष से अधिक हो तथा को-मोर्बीनिटी हैं तो उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे अपना दो माह तक क्लिनिक बंद रखें तथा घर से ही अपने मरीजों को फोन पर परामर्श दें।
*मिलेगा प्रधानमंत्री कोविड-19 बीमा योजना का लाभ
निजी क्लिनिक वाले चिकित्सकों को यह भी अनुमति दी गयी है कि वे अपने मरीजों को देखने के लिये उनके घरों में जा सकते हैं। यह उपयुक्त होगा कि क्लिनिक के बाहर एक कर्मचारी की ड्युटी लगा दी जाये, जो सभी पेशेंट से आवश्यक जानकारी प्राप्त कर उनके लक्षण पृथक से नोट कर ले। क्लिनिक में आने वाला कोई मरीज यदि भविष्य में कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तो क्लिनिक को एक दिन बंद कर पूर्णत: सेनेटाईज करने के उपरांत ही पुन: प्रारंभ करें। यदि क्लिनिक का कोई कर्मचारी अस्वस्थ होता है, तो उसकी ड्युटी क्लिनिक में न लगाई जाये। सभी डॉक्टर्स, क्लिनिक संचालकों तथा उनके कर्मचारियों को यथा आवश्यक प्रधानमंत्री कोविड-19 बीमा योजना का लाभ दिया जायेगा।