Breaking News
Home / मध्य प्रदेश / जनसम्पर्क / *श्योपुर:-16 जून से 15 अगस्त तक वर्षा ऋतु में मछली मारने, क्रय करने या बेचने पर प्रतिबंध*

*श्योपुर:-16 जून से 15 अगस्त तक वर्षा ऋतु में मछली मारने, क्रय करने या बेचने पर प्रतिबंध*

Spread the love

*16 जून से 15 अगस्त तक वर्षा ऋतु में मछली मारने, क्रय करने या बेचने पर प्रतिबंध*

श्योपुर:-कलेक्टर श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में म.प्र. नदीय नियम 1972 के नियम 3’ 34 धारा (2) के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त तक मत्स्य प्रजनन काल की अवधि होने के कारण इस बंद ऋतु के दौरान मछली मारने, क्रय करने या इन्हें बेचने या पकड़ने या बेचने की चेष्टा करने, परिवहन करने या परिवहन का प्रयास करने पर प्रतिबंध रहेगा। इस प्रतिबंध का उल्लंघन किए जाने पर एक वर्ष तक के कारावास या 5 हजार रुपये तक के जुर्माने या दोनों दण्ड दिए जा सकेंगे।
सहायक संचालक मत्स्य बीपी झसिया ने बताया कि छोटे तालाब व अन्य स्त्रोत जिनका कोई संबंध किसी नदी से नहीं है और जिन्हें निर्दिष्ट जल की परिभाषा के अंतर्गत नहीं लिया गया है, के लिए उक्त नियम लागू नहीं होगा।

About DNU TIMES

Check Also

खबर पार्ट-2 *श्योपुर पीजी कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य एसडी राठौर के खिलाफ 3 सदस्यों का जांच दल गठित पद के दुरुपयोग करने का मामला* *कलेक्टर-कमिश्नर कॉन्फ्रेंस में सीएम ने कहा शासकीय योजनाओं में पैसा खाने वाले भी माफियाओं के समान*

Spread the loveखबर पार्ट-2 *श्योपुर पीजी कॉलेज के प्रभारी प्रचार्य राठौर के खिलाफ 3 सदस्यों …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *