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राइट टाउन कालोनी के मालिक पर प्रशासन का शिंकजा

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*इंदौर:-बाबा यादव*
अवैध कालोनी काटने और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सर्म्पूणता का प्रमाण पत्र हासिल करने वाले कालोनाइजर के खिलाफ प्रशासन ने पुलिस में केस दर्ज कराने का मन बना लिया है। कालोनाइजर ने बिजली कंपनी से स्थाई कनेक्शन लेकर रहवासियों को अस्थाई कनेक्शन देकर अधिक बिजली बिल की राशि भी वसूली जा रही थी। इधर रहवासियों ने भी कालोनाइजर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है।
महू-पीथमपुर रोड़ पर भाटखेडी ग्राम में एक कालोनी राईट टाउन विकसित की गई थी यहां पर लोगों को भूखण्ड बेचने और आवास बनाकर दिए गए थे। कालोनी में जो लोग रहने आए है उन्हे बिजली के अस्थाई कनेक्शन कालोनाइजर राकेश श्रीवास्तव ने दिए थे। कालोनाईजर ने यह आश्वासन दिया था कि उन्हे स्थाई बिजली के कनेक्शन दिए जाएगे। परन्तु उसने ऐसा ना करते हुए अधिक राशि वसूलने के लिए अस्थाई बिजली कनेक्शन दे रखे थे। बिजली कनेक्शन का जब यह मामला महू प्रशासन के समक्ष पहुंचा तो एसडीएम ने पूरे मामले की जांच के आदेश दे दिए।
एसडीएम की जांच के आदेश में हुए कई खुलासे
लोगों की गाडी कमाई का पैसा डकारने वाले कालोनाईजर श्रीवास्वत ने एसडीएम कार्यालय से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कालोनी के सर्म्पूणता का प्रमाण पत्र हासिल कर लिया था। इसके आधार पर ही बिजली कंपनी से खुद के लिए स्थाई कनेक्शन प्राप्त करने में सफलता हासिल की थी। अब एसडीएम ने 2011 में हासिल के प्रमाण पत्र की जांच के आदेश देने के साथ ही पुलिस में कार्रवाई करने हेतु विभागीय अधिकारियों को लिखा है।
पंचायती राज अधिनियम कें दर्ज होगा केस
कालोनी को काटने और लोगों से धोखाधडी करने के मामले में प्रशासन ने कालोनाइ्रजर श्रीवास्वत के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज करने का निर्णय लिया है । चूकि श्रीवास्वत ने जहां पर कालोनी काटी है वह क्षेत्र ग्राम पंचायत के  अधीन है। कालोनाइ्रजर के खिलाफ प्रकरण दर्ज करने के पहले सभी तथ्योंका परीक्षण भी किया जा रहा है।
*प्रतुल सिंहा , एसडीएम, महू*

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