*पदोन्नति में आरक्षण,पुरानी पेंशन जैसी कई मांगो को लागू कराने के लिए अजाक्स ने प्रदेश स्तर पर निकाली भव्य रैली*
*मप्र सरकार को जगाने के लिए अजाक्स ने बड़ेस्तर पर प्रदेशभर में निकाली रैली, राजस्थान में लागू तो एमपी में क्यो नही*
*अगर मांगे पूरी नही होती है तो ये कयास लगाए जा रहे है कि सरकार के वोटबैंक को बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है*
*श्योपुर:-संजय बाबा यादव* अजाक्स मध्य प्रदेश जिला इकाई श्योपुर ने श्री विपिन सोनकर की अध्यक्षता में आरक्षण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं मध्य प्रदेश की स्पेशल काउंसिल मनोज गौरकेला के पदोन्नति में आरक्षण के ड्राफ्ट को लागू करने के लिए महामहिम राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय मंत्री गण, सम्मानीय प्रमुख सचिव एवं सम्मानीय अवर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, के नाम उपाध्यक्ष डॉक्टर बी के शाक्य ने कलेक्टर महोदय को पूर्व में भी ज्ञापन सौंपा था । इसी कड़ी में अजाक्स ने आज बायपास रोड़ श्योपुर कलां केंद्रीय विद्यालय के सामने भगतसिंह पार्क से लेकर जिला चिकित्सालय होते हुए कलेक्टर ऑफिस तक भव्य रैली निकाली वन्ही सम्बंधित मांगो के सम्भन्ध में अजाक्स के अध्यक्ष विपिन सोनकर , विट्टलजी व वीरेंद्रसींग के साथ अजाक्स की पूरी टीम ने कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा उक्त रैली का आयोजन अजाक्स मप्र द्वारा पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर एक साथ रैली निकाल कर हर जिले में कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया।
उक्त ज्ञापन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 28 जनवरी 22 के बिंदु क्रमांक 16 (2) में उल्लेखनीय है कि प्रतिनिधित्व का डाटा एक यूनिट कैडर होना चाहिए । मप्र शासन द्वारा पूर्व से कैडर , क्लास एव विभागवार डाटा एकत्रित किया गया है। उक्त डेटा को शासन द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर नवीन पदोन्नति नियम बनाया गया है। जिसके अंतर्गत माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है कि आदेश प्रॉस्पेक्टिव भविष्य में लागू होगा। नवीन पदोन्नति नियम में भी इसका प्रावधान किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा है की रिव्यू एवं एडुकेट रिप्रजेंटेशन का यर्डस्टिक एवं रिव्यू करने का अधिकार राज्य सरकार पर छोड़ा है। जबकि संविधान व नवीन पदोन्नति नियम में भी प्रत्येक जनगणना में रिव्यू करने का प्रावधान है। माननीय न्यायालय ने आपने निर्णय में आर.के. सभरवाल प्रकरण के पोस्ट वेस्ड रोस्टर का उल्लेख किया है। श्री मनोज गोरकेला , अधिवक्ता सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाये गए ड्राफ्ट में भी पोस्ट बेस्ड रोस्टर का प्रावधान किया गया है जिसकी इकाई कैडर है। आदि बातों पर ध्यान आकर्षित कराते हुए संघ ने विनम्र निवेदन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा का पालन कराने हेतु अधिवक्ता गोरकेला जी द्वारा तैयार कराया गया “पदोन्नति नियम” ड्राफ्ट को यथावत लागू कराकर सभी वर्गों को पदोन्नति देने हेतु आदेश जारी करने की अपील की गई है। इस पर संघ ने आभार व्यक्त किया है। इसी तारतम्य में आज कलेक्टर कार्यालय श्योपुर में अजाक्स मध्य प्रदेश जिला इकाई श्योपुर श्री विपिन सोनकर की अध्यक्षता में आरक्षण के लिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अधिवक्ता एवं मध्य प्रदेश की स्पेशल काउंसिल श्री मनोज गौरकेला के पदोन्नति में आरक्षण के ड्राफ्ट को लागू करने के लिए एक बड़े स्तर पर रैली निकाली।
इस अवसर पर अजाक्स के जिला सचिव डॉ वीरेंद्र सिंह, श्री जेपी जाटव, श्री कनेरिया, श्री पचोरिया एवं श्री रवि वाल्मिक, प्रताप शाक्य, मनोज शाक्य, रेखा सोलंकी व कमलेशजी निगम के साथ ही कई कर्मचारी,स्टूडेंट्स व समाजजन उपस्थित रहें साथ ही अजाक्स सचिव वीरेन्द्रसिंग ने कहा के अगर सरकार उचित मांगे नही मानती है तो यह आंदोलन, प्रदर्श जिला नही प्रदेश स्तर पर बड़े रूप में एकसाथ लाखो की तादात में कर्मचारी व समाज जन करेंगे। इसी के साथ रैली का समापन कलेक्टर को ज्ञापन दे कर हुआ। श्री सोनकर ने सभी का आभार व्यक्त किया।