*इंदौर:-बाबा* इन्दौर के बहु चर्चित मामला कविता रैना हत्याकांड के असली आरोपी के पकड़े जाने के लिए सीबीआई से जांच कराए जाने को लेकर दायर जनहित याचिका पर आज बहस पूरी हो गई। मामले में माननीय हाई कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखे है। जस्टिस पीके जायसवाल, जस्टिस एसके अवस्थी की डिविजन बेंच के समक्ष यह बहस हुई। याचिकाकर्ता की ओर से सीनियर एडवोकेट चंपालाल यादव, ओपी सोलंकी ने तर्क रखे।
कोर्ट को बताया कि इस हत्याकांड में महेश बैरागी नामक युवक को पुलिस ने आरोपी बनाया था, लेकिन सत्र न्यायालय ने उसे बरी कर दिया। कविता की हत्या हो गई, शव छह टुकड़ों में मिला, लेकिन असली हत्यारा अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है।
पुलिस असली आरोपी को पकड़ने में पूरी तरह नाकाम रही है। अतः नए सिरे से जांच हेतु सीबीआई को यह केस सौंपा जाए। गौरतलब है कि बरी हुए महेश और उसकी पत्नी ने पुलिस अफसर, खिलाफ में गवाही देने वालों के खिलाफ मानहानि का दावा भी लगा दिया है।
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