डीएनयु टाईम्स (धर्मेंद्र सोनी, इंदौर)
एएसपी श्री राजेश दंडोतिया क्राईम ब्रांच इंदौर ने बताया कि क्राइम ब्रांच को सुचना मिली थी थाना लसूड़िया क्षेत्रांतर्गत पिनेकल ड्रीम्स नामक बिल्डिंग में किराये से फ्लेट लेकर कुछ युवक युवतियां संदिग्ध गतिविधियां कर रहे है , सूचना पर क्राईम ब्रांच इंदौर की टीम ने थाना लसूड़िया पुलिस के साथ संयुक्त कार्यवाही हुये पिनेकल ड्रीम्स के फ्लेट नम्बर 1405 में मुताबिक सूचना के दविश दी जहां 05 लोग अवैध सट्टे का आनलाईन कारोबार करते मिले इनमें 02 युवतियां तथा 03 युवक शामिल हैं। मौके से आरोपियों को हिरासत में लेकर उनके नाम पता पूछने पर उन्होंनें अपने नाम 1. सौरभ पिता विजय रघुवंशी निवासी ब्लाक ए टी 01 पिनेकल डीम्स निपानिया इंदौर स्थायी गणेश मोहल्ला गुना 2. जितेन्द्र पिता गंगाराम रघुवंशी निवासी ब्लाक ए टी 01 पिनेकल ड्रीम्स निपानिया इंदौर स्थासी बदबवासजिला शिवपुरी 3. गौरा पिता डा0 शिवलाल साकेत निवासी नेहरू नगर इंदौर स्थायी घरोला मोहल्ला जबलपुर 4. प्रेरणा पिता रमेश उप्पल निवासी ब्लाक ए टी 01 पिनेकल ड्रीम्स निपानिया इंदौर हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, स्थायी पता हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी गुना 5. रवि नरवरिया पिता पदम सिंह नरवरिया उम्र 25 वर्ष निवासी निवासी ब्लाक ए टी 01 पिनेकल ड्रीम्स निपानिया इंदौर मूल निवासी जिला गुना को होना बताये
जोकि सभी फोन कॉल के माध्यम से सनराईजर्स हैदराबाद व किंग्स 11 पंजाब के मध्यम खले गये मैच के लिये ऑनलाईन ग्राहकों से सट्टे के लिये पैसे प्राप्त कर रहे थे तथा मैच के भाव के आधार पर कीमत तय कर, लोगों से सट्टे का आनलाईन लेन देन कर हार जीत का दाव लगाकर अवैध कारोबार कर रहे थे। सभी आरोपियों को मौके से हिरासत में लिया गया आरोपियों ने बताया कि वह किराये के मकान में सट्टे का काम कर रहे थे जिसमें तस्दीक करने पर उपरोक्त फ्लेट मोनू रघुवंशी के नाम पर होना ज्ञात हुआ। आरोपियों के कब्जे से 06 मोबाईल, 01 एलईडी टीवी, करीबन 9500 रूपये नगदी, 01 लैपटॉप, डायरी व रजिस्टर जिसमें करीबन 10 लाख रूपये के सट्टे के लेन देन का हिसाब लिखा है, रेड वाईन की 02 बोतल शराब आदि मश्रुका बरामद किया गया।
सभी आरोपियों ने किराये का फ्लेट लेकर अवैघ रूप से आपईपीएम मैचों के सट्टे पर हार जीत के दाव लगाने का अवैध कारोबार करना स्वीकार जिनसे मश्रूका जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना लसूड़िया में अपराध क्रमांक 988/20 धारा 3/4 पब्लिक गेंम्बलिंग म0प्र0 एक्ट 1976 के तहत मुकदमा कायम कर विवेचना में लिया गया है।